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Mumbai News: सीट बेल्ट को लेकर लोगों को जागरूक करेगी मुंबई पुलिस, कानून तोड़ने वालों को भरना पड़ेगा जुर्माना

कार में अब पिछली सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो गया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, दूसरा मुद्दा हाई स्पीड का भी है। मुंबई पुलिस अब चालकों को जागरूक करेगी कि खाली सड़क पर भी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

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Mumbai Traffic Police

मुंबई पुलिस अब लोगों को सीट बेल्ट के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला किया है। मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत कार में पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट बांधना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है। इस बीच मुंबई ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी राज तिलक रौशन ने बताया कि मुंबई पुलिस अब लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत जल्द एक अभियान शुरू करने जा रहा है।

मोटर वीइकल ऐक्ट में ये लिखा है कि यदि कोई सीट बेल्ट नहीं पहनता है, भले ही वह गाड़ी में पीछे ही क्यों न बैठा हो, तो पुलिस उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगा सकती है। इस ऐक्ट के बारे में आम लोगों के साथ अमूमन पुलिस वालों को भी जानकारी नहीं रहती। यह भी पढ़ें: Maharashtra News: सोलापुर में महिला ने सलून मालिक को चप्पलों से पीटा, दुकान में की तोड़फोड़; वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

जिसकी वजह से पुलिस बिना बेल्ट के पीछे बैठकर सफर करने वालों पर कभी कोई एक्शन नहीं लेती है। तीन दिन पहले टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोल की पालघर के पास एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह पिछली सीट पर थे। लेकिन, साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी।

इसी वजह से बहुत तेज झटका लगने से उनकी मौत हो गई। इस कार में आगे अनहिता पंडोल और डरायस पंडोल थे। उन्होंने सीट बेल्ट पहन रखी थी। जिसकी वजह से उनका एयरबैग खुल गया और उनकी जान बच गई। जानकारों के मुताबिक, सीट बेल्ट और एयर बैग आपस में जुड़े होते हैं। सीट बेल्ट लगी हो, तभी हादसे के दौरान एयर बैग खुलता है।