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Mumbai: मुंबई में बिना सीट बेल्ट पहने कार में किया सफर तो खैर नहीं, कानून तोड़ने वालों को मिलेगा दंड

Seat Belt Compulsory in Mumbai: हाल ही में मुंबई पुलिस ने एक नोटिस में स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों में रियर सीट बेल्ट (Rear Seat Belt) नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इसे लगवाना होगा।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Nov 01, 2022

राजस्थान में कार की पिछली सीट पर Seat Belt लगाना अनिवार्य, आदेश जारी, उल्लंघन पर कटेगा चालान

राजस्थान में कार की पिछली सीट पर Seat Belt लगाना अनिवार्य, आदेश जारी, उल्लंघन पर कटेगा चालान

Mumbai Seat Belt Mandatory : मुंबई में अब चार पहिया वाहन में यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। सुरक्षित यात्रा के लिए इस यातायात नियम का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। हालांकि मंगलवार से मुंबई ट्रैफिक पुलिस बिना कोई दंडात्मक कार्रवाई किए लोगों को सीट बेल्ट पहनने के लिए जागरूक कर रही है। इसके बाद 11 नवंबर से सीट बेल्ट नहीं पहनने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, शहर में 10 दिनों के लिए सीट बेल्ट जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसके बाद सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 11 नवंबर से बिना सीट बेल्ट के कारों में बैठे पाए जाने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनसे जुर्माना वसूला जायेगा। इस यातायात नियम के तहत कार कि पिछली सीटों पर भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। यह भी पढ़े-Maharashtra: 8 तीर्थयात्रियों की मौत के मामले में 75 वर्षीय SUV चालक गिरफ्तार, सीएम शिंदे ने दिए जांच के आदेश


क्या है नियम?

कानूनी तौर पर पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट न पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। यह अलग बात है कि मोटर वाहन अधिनियम के नियम 138(तीन) के तहत किए गए इस प्रावधान के बारे में अब तक या तो लोगों को जानकारी ही नहीं है या फिर इसे नजरअंदाज किया जा रहा हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ महीने पहले कहा था कि वाहनों में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने वाहन कंपनियों को थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट की पेशकश करने को कहा है। उन्होंने कहा था कि पिछली सीट पर बीच में बैठने वाले शख्स के लिए भी सीट बेल्ट देनी होगी।


साइरस मिस्त्री की मौत से उठे थे सवाल

कार की पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनने के कानूनी प्रावधान का अगर कड़ाई से पालन किया गया होता, तो शायद आज टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जीवित होते। महाराष्ट्र के पालघर में इसी साल 4 सितंबर को हुई एक कार दुर्घटना में मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए वाहनों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है।