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राष्ट्रगान के अपमान मामले में ममता बनर्जी को राहत नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

National Anthem Disrespect Case: फरवरी 2022 में मुंबई की स्थानीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बीजेपी के मुंबई सचिव द्वारा दायर एक शिकायत पर बनर्जी को समन जारी किया था। आरोप है कि ममता बनर्जी ने दिसंबर 2021 में मुंबई दौरे के समय राष्ट्रगान का अपमान किया था।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Mar 29, 2023

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका खारिज की

Bombay High Court Rejects Mamata Banerjee Plea: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ने 2021 में राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान करने के लिए उनके खिलाफ बीजेपी नेता विवेकानंद गुप्ता (Vivekanand Gupta) द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने की मांग की थी।

ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में मुंबई के सेशन कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थीं जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। बनर्जी की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस अमित बोरकर (Amit Borkar) ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और इसलिए हाईकोर्ट के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह भी पढ़े-केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ 29-30 मार्च को अंबेडकर मूर्ति के सामने धरना देंगी ममता बनर्जी

फरवरी 2022 में मुंबई की स्थानीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बीजेपी के मुंबई सचिव द्वारा दायर एक शिकायत पर बनर्जी को समन जारी किया था। अपनी शिकायत में बीजेपी नेता ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी ने दिसंबर 2021 में मुंबई दौरे के समय राष्ट्रगान का अपमान किया था।


क्या है मामला?

शिकायतकर्ता विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री 1 दिसंबर 2021 को दक्षिण मुंबई के वाईबी चव्हाण ऑडिटोरियम (Y B Chavan Auditorium) में एक सार्वजनिक समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थीं। इस कार्यक्रम के अंत में उन्होंने बैठकर राष्ट्रगान गाना शुरू किया था। हालांकि वह बाद में खड़ी हुई और राष्ट्रगान के दो छंद और गाए और अचानक गाना बंद कर कार्यक्रम स्थल से चली गई। इस वाकिये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर ममता बनर्जी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।

जनवरी 2023 में मुंबई सेशन कोर्ट के एक विशेष ट्रायल कोर्ट जज ने कई आधारों पर समन को रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट से शिकायतकर्ता के मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा था। जिसके खिलाफ बनर्जी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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