
नवनीत राणा और रवि राणा
Navneet Rana Ravi Rana Hanuman Chalisa Row: हनुमान चालीसा मामले (Hanuman Chalisa Case) में अमरावती सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने हनुमान चालीसा मामले की सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर गुरुवार को राणा दंपत्ति के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
मुंबई पुलिस ने अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को धार्मिक शांति भंग करने और धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में इसी साल अप्रैल महीने में उनके खार निवास से गिरफ्तार किया गया था। तब राणा दंपत्ति ने ऐलान किया था कि वे "शिवसेना को हिंदुत्व सिद्धांतों की याद दिलाने" के लिए पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के घर ‘मातोश्री’ (Matoshree) के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हालांकि तब शिवसैनिकों के हंगामे के बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। यह भी पढ़े-मुंबई पुलिस के क्विक एक्शन से खुश हुई कोरियन महिला यूट्यूबर, पुलिस कस्टडी में पहुंचे छेड़छाड़ के आरोपी
राणा दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) को सांसद नवनीत ने पत्र लिखकर बताया कि ठाकरे के निजी आवास के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का उनका फैसला मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं था। उन्होंने दावा किया कि वास्तव में सीएम ठाकरे को भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
उन्होंने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करने के लिए अपने हिंदुत्ववादी सिद्धांतों से पूरी तरह भटक गई है। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद से सूबे का सियासत पारा चढ़ गया था। यहां तक की करीब दो हफ्ते जेल में बिताने के बाद मई में राणा दंपत्ति को जेल से रिहा किया गया था।
Published on:
01 Dec 2022 05:47 pm
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