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एक व्यक्ति के नाम होगा एक ही घर

घर होने पर अन्य किसी योजना में नहीं हो सकेगा आवेदन फैसला जल्द ही लागू होने की संभावना बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों के लिए होंगे आवास

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एक व्यक्ति के नाम होगा एक ही घर

मुंबई. राज्य सरकार ने घरों की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी आवास नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। अब इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को सरकारी आवास योजना में घर मिल गया है, तो उसकी ओर से राज्य में किसी भी अन्य योजना में आवेदन जमा नहीं किया जा सकता है। यह फैसला जल्द ही लागू होने की संभावना है। इसलिए राज्य में एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही घर होगा। म्हाडा प्राधिकरण की ओर से घोषित किए जाने वाले घरों के विजेता अन्य डिवीजनों में घर के लिए भाग ले सकते हैं। अगर वह ड्रॉ में विजेता बन जाता है तो उसके पास दोनों घर हो जाते हैं। हालांकि नए प्रावधान के हिसाब से उन लोगों के लिए घर प्रदान नहीं करता है, जिनके पास सरकार योजना के दो-दो घर हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकारी आवास योजना में एक व्यक्ति को एक ही घर देने का निर्णय उचित माना जा रहा है। ऐसा होने पर राज्य भर में म्हाडा के घरों के लिए बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों के लिए आवास को लेकर दावा किया जा रहा है।

म्हाडा में स्वतः लागू हो जाएगी नीति...
विदित हो कि मुंबई समेत पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर सरकारी योजनाओं के तहत घरों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र में 19 लाख किफायती घरों का निर्माण किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बार घर मिलने के बाद लाभार्थी राज्य में कहीं भी आवेदन नहीं कर सकेगा। हालांकि अन्य आवासीय योजनाओं में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए यदि आवेदक को किसी एक सरकारी विभाग के तहत घर मिलता है, तो वह किसी अन्य विभाग के लिए घोषित किए जाने वाले घरों के लिए आवेदन कर सकता है। नई नीति में सटीक प्रावधान को छोड़ दिया गया है। यह कहा जाता है कि यह नीति लागू होने पर विभिन्न सरकारी आवास योजनाओं में स्वचालित रूप से लागू हो जाएगी। मुंबई मंडल के मुंबई मंडल की अध्यक्ष मधु चव्हाण ने कहा कि सरकार के स्तर पर कायदा लागू होने पर इसे म्हाडा में स्वतः घोषित कर दिया जाएगा।