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विहिप और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए हाइकोर्ट में याचिका

-नवघर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

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मुंबई

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arun Kumar

Jun 03, 2019

Plea in High Court for banning VHP and Bajrang Dal

Plea in High Court for banning VHP and Bajrang Dal

नागमणि पांडेय . मुंबई

ठाणे जिले के मीरा रोड में सेवेन इलेवन एकेडमी में बिना अनुमति के शौर्य प्रशिक्षण शिविर में बंदूक और राइफल चलाने का प्रशिक्षण देने के मामले में बाम्बे हाइकोर्ट में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाने की याचिका दायर की गई है। शिविर का समापन एक जून को हुआ था। इसमें 14 से 18 साल के बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया था। बजरंग दल ने इस तरह का प्रशिक्षण देने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। याचिका प्रदीप भालेकर ने दायर की है। इसमें प्रशिक्षण शिविर में हिंदू आतंकवादी संघठन तैयार करने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद् पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। याचिका में भाजपा विधायक मेहता के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग की गई है। बजरंग दल कार्यकर्ता प्रशांत गुप्ता ने अपने फेसबुक पेज पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं। जिसमे दिखाई दे रहा था की किस तरह नौजवान युवको को बंदूक और राइफल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पोस्ट देखने के बाद भायंदर के नवघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई।

25 मई से 1 जून तक अकेडमी का आयोजन

शिकायत के मुताबिक, यह कैंप 25 मई से 1 जून तक भायंदर पूर्व स्थित सेवेन इलेवन एकेडमी में आयोजित किया गया। इसके लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। बजरंग दल के कोकण क्षेत्र के समन्वयक संदीप भगत ने इस आरोप को एक राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कुछ कार्यकर्ता एयर-गन लाए थे। जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा की युवको को रैपलिंग, लाठी चलाने, दौड़, और लंबी कूद का प्रशिक्षण दिया। कैंप आयोजित होने से पहले हमने पुलिस को इस बारे में एक पत्र भी दिया था। फिलहाल सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भालेकर के तरफ से दायर इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होनी है।