Pune News: आरबीआई ने रुपी बैंक के बाद अब इस बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल, जमाकर्ता कर सकते हैं 5 लाख तक क्लेम
मुंबईPublished: Sep 22, 2022 08:58:06 pm
आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि बैंक के जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की राशि का क्लेम कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने पुणे के रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। आरबीआई ने अपने नोटिस में बताया था कि बैंक की वित्तीय हालात ठीक नहीं है। ऐसे में 22 सितंबर से बैंक को अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा।


RBI
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि बैंक के जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की राशि का क्लेम कर सकते हैं। कुछ समय पहले आरबीआई ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Rupee Co-Operative Bank) का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था। आरबीआई ने अपने नोटिस में बताया था कि बैंक की वित्तीय हालात ठीक नहीं है। ऐसे में 22 सितंबर से बैंक को अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा।