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विवेकानंद गुप्ता और अंजलि दमानिया के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराने का निवेदन

कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके शवों के लिए डेड बॉडी बैग बीएमसी ने 3 बार निविदा कर,कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार की ओर से जेम पोर्टल पर निर्धारित दरों से कम दर पर बैग उपलब्ध कराया गया है । जबकि विवेकानंद गुप्ता और अंजलि दमानिया ने अधिक दर पर बैग आपूर्ति करने का झूठा प्रचार करने से समाज का और कंपनी का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।

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विवेकानंद गुप्ता और अंजलि दमानिया के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज

विवेकानंद गुप्ता और अंजलि दमानिया के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मुंबई.वेदांत इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने बीएमसी और कंपनी के खिलाफ झूठी ख़बरें फैला बदनाम करने के खिलाफ विवेकानंद गुप्ता और अंजलि दमानिया के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए आजाद मैदान पुलिस में आवेदन दिया है।

कंपनी के संचालक सतीश वसंतराव कल्याणकर ने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। साथ ही परिमंडल 1 के उपायुक्त को भी शिकायत की कॉपी भेज उचित कार्रवाई की मांग की है। संचालक ने इस संबंध में आजाद मैदान पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक को कंपनी के लेटर पेड़ पर लिखित में मानहानि का मामला दर्ज करने का निवेदन दिया है। निवेदन के माध्यम से कहा गया है कि कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके शवों के लिए डेड बॉडी बैग बीएमसी ने 3 बार निविदा कर,कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार की ओर से जेम पोर्टल पर निर्धारित दरों से कम दर पर बैग उपलब्ध कराया गया है।

जबकि विवेकानंद गुप्ता और अंजलि दमानिया ने अधिक दर पर बैग आपूर्ति करने का झूठा प्रचार करने से समाज का और कंपनी का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसका असर कोरोना मरीजों के उपचार में भी पड़ा है। इसलिए विवेकानंद गुप्ता और अंजलि दमानिया दोनों के खिलाफ आपदा नियंत्रण कानून 2005 नियम क्रमांक 51 के तहत आईपीसी और मानहानि का मामला दर्ज किया जाए।