
सुप्रीम कोर्ट
MLA Disqualification Case Maharashtra: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) किसकी है? एक तरफ जहां चुनाव आयोग में इसको लेकर शरद पवार गुट और अजित पवार गुट आमने-सामने है, वहीं अब दूसरी ओर शरद पवार गुट की ओर से बागी खेमे के विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सामने याचिका दायर की गई है।
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट की याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई तय की है। इस याचिका में अजित पवार के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) को निर्देश देने की मांग की गई है। यह भी पढ़े-‘फडणवीस के साथ अन्याय हुआ, मैं बहुत दुखी हूं...’, शरद पवार की बेटी सुप्रिया ने कसा तंज
महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल ने यह याचिका दायर कर कहा है कि विधायकों पर कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र दिया गया है। हालाँकि, उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। वह समय बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कार्रवाई करने का निर्देश दें। इस याचिका पर सुनवाई के लिए आज देश की शीर्ष कोर्ट ने 13 अक्टूबर की तारीख तय की है।
इस बीच खबर है कि शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई भी एनसीपी के मामले के साथ शुक्रवार को होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों पार्टियों शिवसेना और एनसीपी की विधायक अयोग्यता की सुनवाई अब संयुक्त रूप से शुक्रवार (13 अक्टूबर) को होगी। शिवसेना की अयोग्यता की सुनवाई पहले अगले महीने होने वाली थी।
स्पीकर राहुल नार्वेकर को लेकर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की ओर से सुनील प्रभु ने याचिका दायर की थी। जबकि एनसीपी (शरद पवार गुट) की ओर से जयंत पाटिल ने कोर्ट से गुहार लगाई थी। अब इन दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होने से सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं।
Updated on:
09 Oct 2023 02:48 pm
Published on:
09 Oct 2023 02:44 pm

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