मुंबई

Shiv Sena: स्पीकर चुनाव आयोग नहीं, जो हर साक्ष्य जांचे… सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, दिया आखिरी मौका

Supreme Court on Speaker Rahul Narwekar: वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शिवसेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद पवार गुट) का पक्ष रखा।

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Oct 17, 2023
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को राहत

Shiv Sena Case Hearing: शिवसेना और एनसीपी के विधायकों की अयोग्यता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज (17 अक्टूबर) सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) राहुल नार्वेकर को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। साथ ही कहा कि शीर्ष कोर्ट उन्हें आखिरी मौका दे रहा है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर रखी गयी है।

जल्द से जल्द हो निर्णय- CJI

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए सुनवाई का शेड्यूल कोर्ट को देने का निर्देश दिया था। हालाँकि, संशोधित शेड्यूल आज स्पीकर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्यशैली पर तीव्र नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्रता से निर्णय किया जाना चाहिए। हमने 11 मई को फैसला (सत्ता संघर्ष पर) सुनाया था। उसके बाद से स्पीकर ने कुछ नहीं किया है। अब उन्हें आखिरी मौका दे रहे है। यह भी पढ़े-Shiv Sena: ‘दिखावा नहीं... गंभीरता से सुनवाई करें’, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फिर फटकारा, शेड्यूल मांगा

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शिवसेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद पवार गुट) का प्रतिनिधित्व किया। जबकि स्पीकर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की।

स्पीकर को दिया आखिरी मौका

शीर्ष कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा, “आपने जो शेड्यूल दिया है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हमें आश्वासन दिया है कि दशहरा की छुट्टियों के दौरान वह खुद स्पीकर के साथ बैठेंगे और सुनवाई का तौर-तरीका तय करेंगे। इसके लिए हम आखिरी मौका दे रहे हैं।” इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट के खुलने के बाद 30 अक्टूबर को होगी।

नहीं तो हम देंगे शेड्यूल...

सीजेआई ने कहा, “ये कार्यवाही चुनाव आयोग की तरह नहीं है, यह सार कार्यवाही हैं... चुनाव आयोग के समक्ष होने वाली कार्यवाही नहीं हैं जहां यह तय करने के लिए साक्ष्य दिए जाए कि किस पार्टी के पास कौन सा सिंबल है। स्पीकर की जांच एक सीमित जांच है। पिछली बार हमने कहा था कि यदि आप हमें कोई शेड्यूल नहीं देंगे तो हम समय तय करने के लिए आदेश पारित कर देंगे। हम ऐसा करने के इच्छुक हैं।“

देश के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड ने कहा, सुनवाई के दौरान हमने विभिन्न व्यक्तियों के वकील सुने हैं... 16 विधायकों से संबंधित अयोग्यता याचिकाओं का पहला सेट 23 जून 2022 को दायर किया गया था। इसके बाद 27 जून 2022 को 3 विधायकों, 3 जुलाई 2022 को 39 विधायकों और 5 जुलाई 2022 को भी 39 विधायकों की अयोग्यता याचिकाएं दायर की गईं।

Published on:
17 Oct 2023 04:43 pm
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