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मानहानि मामले में राहुल गांधी और सीताराम येचुरी को समन

मामला: भिवंडी के बाद अब ठाणे कोर्ट में भी दर्ज हुआ मानहानि का मुकदमा

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मुंबई

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Nitin Bhal

Apr 03, 2019

मानहानि मामले में राहुल गांधी और सीताराम येचुरी को समन

मानहानि मामले में राहुल गांधी और सीताराम येचुरी को समन

ठाणे/भिवंडी. चुनावी सीजन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी की मुसीबत बढ़ गई है। ठाणे कोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड से कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) को जोड़ कर उसे बदनाम करने के आरोपों पर जवाब देने के लिए राहुल गांधी के साथ ही येचुरी को 30 अप्रेल को अदालत में तलब किया है। सिविल मानहानि मामले में राहुल और येचुरी से क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रतीकात्मक रूप से एक रुपए की मांग की गई है। आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर का दावा है कि दोनों नेताओं ने लंकेश की हत्या से जोड़ कर संघ को बदनाम किया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी छह मार्च, 2014 को भिवंडी में लोकसभा चुनाव के दौरान सोनाले गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ को जिम्मेदार बताया था। संघ के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भिवंडी कोर्ट में दर्ज कराया था, जो अभी भी चल रहा है। इस मामले में राहुल तीन बार भिवंडी कोर्ट में पेश भी हो चुके हैं। दोनों मामलों में फर्क सिर्फ इतना है कि भिवंडी कोर्ट का मामला कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल के खिलाफ था और ताजातरीन ठाणे कोर्ट में दर्ज मामला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल के खिलाफ है।