30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Thane Crime News: 16 साल की बेटी की इज्जत से सौतेले पिता ने किया खिलवाड़, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Maharashtra Thane News: विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) रेखा हिवराले ने कोर्ट को बताया कि 2016 से 2018 के बीच दोनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। घटना के वक्त पीड़िता घर पर अकेली थी।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jul 20, 2022

Girl

Girl

Thane Crime News: मुंबई से सटे ठाणे जिले में सौतेली बेटी की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले पिता को सख्त सजा सुनाई गयी है। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को कोर्ट ने उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ठाणे सत्र अदालत (Thane Sessions Court) ने एक लड़की के सौतेले पिता और घोडबंदर रोड (Ghodbunder Road) पर एक निर्माण स्थल के सुपरवाइजर को यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया है। बताया जा रहा है कि जब पीड़िता के साथ घिनौनी हरकत की गयी थी तो उसकी उम्र 16 साल की थी। यह भी पढ़े-Latur Crime: कोयता लेकर गुंडों ने शहर में मचाया उत्पात, दो थानों की पहुंची पुलिस तो निकल गई सारी हीरोपंती- जानें क्या था मामला

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश वीवी वीरकर (VV Virkar) ने मिस्त्री का काम करने वाले सौतेले पिता को पोक्सो अधिनियम (POCSO Act) के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 45 वर्षीय आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले में अन्य 27 वर्षीय आरोपी को भी कोर्ट ने दोषी पाया गया और दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) रेखा हिवराले ने कोर्ट को बताया कि 2016 से 2018 के बीच दोनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। घटना के वक्त पीड़िता घर पर अकेली थी।