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इस योजना के तहत सरकार देगी 18 लाख का फंड और 50,000 रुपए की पेंशन, आप भी कर सकते हैं आवेदन

आपके भविष्य की प्लानिंग के लिए NPS बेहतर विकल्प है। NPS में आपको हर महीने बहुत ज्यादा निवेश की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 4000 रुपए का मंथली निवेश आपको रिटायरमेंट पर हर महीने 50,000 रुपए पेंशन दिला सकता है।
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नई दिल्ली। आपके भविष्य को साकार बनाने की दिशा में सरकार आए दिन कोई ना कोई नई स्कीम निकालती रहती है। अब सरकार द्वारा टैक्स को लेकर बनाए गए नए नियमों से पॉपुलर पेंशन स्कीम और भी बेहतर हो गई है। NPS को EEE यानी एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट का दर्जा दिया गया है। नए नियमों के अनुसार अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत रिटायरमेंट के समय कॉर्पस से निकाले जाने वाले 60 फीसदी रकम पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। आपके भविष्य की प्लानिंग के लिए NPS बेहतर विकल्प है। NPS में आपको हर महीने बहुत ज्यादा निवेश की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 4000 रुपए का मंथली निवेश आपको रिटायरमेंट पर हर महीने 50,000 रुपए पेंशन दिला सकता है। इतना ही नहीं, आपको 18 लाख का एकमुश्त फंड भी मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कैसे-


कैसे मिलेगी 50 हजार रुपए की पेंशन

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 18 से 60 साल की उम्र के बीच का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। अगर इस योजना में आप 25 की उम्र से जुड़ते हैं तो स्कीम के तहत लगभग 35 साल तक आपको हर महीने 4000 रुपए जमा करने होंगे। इस तरह आपके द्वारा किया गया कुल निवेश करीब 16.80 लाख रुपए होगा। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कुल निवेश पर अगर अनुमानित रिटर्न 8 फीसदी मान लें तो कुल कॉर्पस 91 लाख रुपए होगा और लम्प सम वैल्यू 18 लाख रुपए के करीब होगी। मतलब आपको 18 लाख रुपए का फंड मिलेगा और 60 की उम्र के बाद आपकी हर महीने करीब 49 हजार रुपए की करीब पेंशन बन जाएगी।


आसानी से खुलेगा अकाउंट

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में योजना के लिए सरकार ने सरकारी और निजी बैंकों को प्वॉइंट आॅफ प्रेजेंस बनाया है। आप किसी भी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की डिग्री, एड्रेस प्रूफ और आई कार्ड की जरूरत होगी। स्कीम के तहत 2 तरह के यानी टियर1 और टियर2 अकाउंट खोले जाएंगे। टियर1 अकाउंट खुलवाना जरूरी है, जबकि टियर2 अकाउंट कोई भी टियर1 अकाउंट खुलवाने वाला शुरू कर सकता है। आपके द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जमा किए गए पैसे को निवेश करने का जिम्मा PFRDA द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है।

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