रिटर्न फाइलिंग में जल्दबाजी न करें
अक्सर जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं। क्योंकि टैक्स के नियम में समय-समय में बदलाव होता रहता है, इसलिए लोग पुराने नियमों को ही ध्यान में रखते है और गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए बड़े ही ध्यान से नियमों पढ़कर ही फार्म भरे। वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता हैं। आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत हर साल रिटर्न दाखिल करने के लिए एक निर्धारित समय रखा जाता है। अगर उसके बाद रिटर्न फाइलिंग की जाती है तो धारा 234एफ के तहत रिटर्न देरी से फाइल करने का जुर्माना चुकाना पड़ेगा।
अगर आपकी इनकम पांच लाख रुपये से अधिक है और आप 31 जुलाई, 2018 के बाद और 31 दिसंबर, 2018 के पहले रिटर्न फाइलिंग करेगा तो आपको 5,000 रुपए जुर्माना के तौर पर चुकाने पड़ेगे। अगर आप 31 दिसंबर, 2018 तक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते है तो आपको 10,000 रुपए जुर्माना चुकाना पड़ेगा। आप सिर्फ 31 मार्च, 2019 तक ही 10,000 रुपए जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल कर सकते है। उसके बाद वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न फाइलिंग नहीं की जा सकेगी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगा नोटिस
मान लीजिए अपकी इनकम पांच लाख रुपये से कम है तो आपको 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइलिंग करने के लिए सिर्फ 1,000 रुपये जुर्माना भरना होगा। जुर्माना भरना करना अब बेहद ही आसान है और लोग खुद भी ऑनलाइन रिटर्न भर सकते हैं। बता दें की लोगों के पैनकार्ड के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी जानकारी चली जाती है। ऐसी स्थिति में अगर आप रिटर्न फाइलिंग नहीं करेगें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी जारी कर सकता है।