scriptकोर्ट ने दिया निर्देश बिना आधार भी कर सकते है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल | now income tax returns can be filed online without aadhaar number | Patrika News

कोर्ट ने दिया निर्देश बिना आधार भी कर सकते है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल

locationनई दिल्लीPublished: Jul 25, 2018 12:24:22 pm

Submitted by:

manish ranjan

कुछ दिनों पहले तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (आईटीआर) करने के लिए, आधार कार्ड होना बेहद ही जरूरी था। जैसे सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर रखा हैं।

itr

कोर्ट ने दिया निर्देश बिना आधार भी कर सकते है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल

नई दिल्ली। कुछ दिनों पहले तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (आईटीआर) करने के लिए, आधार कार्ड होना बेहद ही जरूरी था। जैसे सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर रखा हैं। ऐसे ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (आईटीआर) करने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य था। शायद इसलिए ही बहुत लोगो ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था। लेकिन अब जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ सात दिन ही रह गए हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना आधार के भी इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल किया जा सकता है।


रिटर्न फाइल करने के लिए आधार जरूरी नहीं

जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है अब वो भी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए आधार होना अब अनिवार्य नहीं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला लेते हुए सेंसेंट्रल बोर्ड और डॉयरेक्ट टैक्सेस (CBDT) से उन लोगों के ई-रिटर्न मंजूर करने को कहा है, जिनके पास अभी तक आधार नंबर या एनरोलमेंट नंबर नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने CBDT को निर्देश दिया कि वह बिना आधार वालों के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खास व्यवस्था करे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रेया की याचिका पर लिया फैसला

पहले इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) ऑनलाइन फाइल करने के लिए आधार नंबर होना बेहद ही जरूरी हुआ करता था। बिना आधार नंबर के ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब से ऑनलाइन फाइल करने के लिए आधार नंबर होना जरूरी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला श्रेया सेन और जयश्री सतपुते की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इन दोनों व्यक्तियों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आधार नंबर लिखने से राहत दे दी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दी राहत

दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि जब CBDT ने पैन-आधार और कार्ड की लिंक करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा कर 31 मार्च 2019 तक कर दिया हैं। तो ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए पैन या आधार कार्ड का होना जरुरी नहीं होना चाहिए।

ट्रेंडिंग वीडियो