क्या है अंतिम तारीख
यदि आपने एनपीएस खाते से कुछ रकम निकालने के लिए हार्डकाॅपी नहीं जमा किया है आैर आॅनलाइन रूप से इसके लिए आवेदन किया है तो आपका आवेदन पेंडिंग ही रहेगा। यदि 31 जनवरी से पहले तक यह पास नहीं किया जाता है तो इसे विड्राॅ ही माना जाएगा। एेसे में यदि आपने 30 नवंबर 2018 से पहले अावेदन किया है आैर अभी भी इस स्कीम के तहत पैसा निकालना चाहते हैं तो अपको एक बार फिर से सभी कागजात जमा करने होंगे। इसे आपको 31 जनवरी 2019 से पहले वेरिफार्इ करवाना होगा।
कहां करना होगा सबमिट
इसके लिए आपको जरूरी कागजातों के साथ-साथ पार्शियल विड्राॅ फाॅर्म (601-PW) भरना होगा। POP के लिए आप आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो नोडल आॅफिस के पे एंड अकाउंट अधिकारी या जिला ट्रेजरी आॅफिस के पास जमा कर सकते हैं।
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