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खुशखबरीः बदल गया NPS विड्राॅल नियम, अब आपको इन बातों का होगा फायदा

locationनई दिल्लीPublished: Dec 23, 2018 02:02:09 pm

Submitted by:

Ashutosh Verma

पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथाॅरिटी (पीएफआडीए) ने हाल ही एनपीएस विड्राॅल में बदलाव किया है।

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खुशखबरीः बदल गया NPS विड्राॅल नियम, अब आपको इन बातों का होगा फायदा

नर्इ दिल्ली। साल के अंत में सरकार ने एक बार फिर NPS सब्सक्राइबर्स को एक बड़ी राहत दी है। पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथाॅरिटी (पीएफआडीए) ने हाल ही एनपीएस विड्राॅल में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अब आपको अचानक पैसों की जरूरत होती है तो अपने एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं।


क्या हुए हैं नियमों में बदलाव

पार्शियल विड्राॅल के लिए न्यूनतम अवधि को 10 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है। दो पार्शियल विड्राॅल के बीच के न्यूनतम समय को भी घटा दिया गया है। एनपीएस सब्सक्रीप्शन के तहत टियर-1 सब्सक्राइबर्स तीन बार पार्शियल विड्राॅल कर सकते हैं। हर विड्राॅल कुल राशि का 25 फीसदी से अधिक नहीं होता है। जबकि टियर- 2 सब्सक्राइबर्स पर विड्राॅल को लेकर कोर्इ प्रतिबंध नहीं है।


इन कामों के लिए निकाल सकते हैं पैसे

अाप अपने बच्चे की उच्च शिक्षा आैर शादी के लिए एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। अपने पति/पत्नी के नाम पर आवासिय घर के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे निकाल सकते हैं। कुछ बीमारियों के इलाज पर खर्च के लिए भी आप पैसे निकाल सकते हैं। अाप अपने पति/पत्नी या बच्चों के इलाज के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं। इनमें कैंसर, किडनी फेल्याेर, दिल का दाैरान पड़ने कर्इ गंभीर बीमारियां है।

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