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Lockdown-3: यूपी के इन जिलों में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें

Highlights लॉकडाउन—3 में कुछ शर्तों साथ मिली है दुकानें खोलने की इजाजत अवैध शराब बेचने वालों की शिकायत के लिए जारी किए गए मोबाइल नंबर सूचना देने वाले का नाम और पता रखा जाएगा गोपनीय

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मुजफ्फरनगर। लॉकडाउन—3 में कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोलने की इजाजत मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में सोमवार से दुकानें खुल जाएंगी, जबकि कुछ जनपदों में अब भी दुकानें बंद ही रहेंगी। इतना ही मुजफ्फरनगर में तो अवैध शराब बेचने वालों की सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर तक जारी किए गए हैं।

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इन जिलों में बंद रहेंगी दुकानें

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, बुलंदशहर और हापुड़ में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत मिल गई है। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। हापुड़ में हॉटस्पॉट को छोड़कर बाकी जगह दुकानें खुलेंगी। वहीं, शामली और मुजफ्फरनगर में अभी दुकानें बंद रहेंगी। मुजफ्फरनगर के जिला आबकारी अधिकारी के 2 मई के जारी आदेश के अनुसार, अभी जिले में शरा की दुकानें खोलने की परमीशन नहीं मिली है। इसमें लिखा है, प्रदेश व देश में कोविड—19 वैश्विक महामारी को देखते हुए लॉकडाउन लागू है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के मरीजों के आधार पर जिलों को रेड, आॅरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। वर्तमान में मुजफ्फरनगर रेड जोन में है। राज्य सरकार की तरफ से अभी दुकानें खोलने का कोई आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलने के बाद लोगों को सूचित कर दिया जाएगा।

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इन नंबरों पर करें शिकायत

इसके साथ ही जिला आबकारी अधिकारी की तरफ से अवैध शराब बेचने वालों की शिकायत करने के लिए मोबाइल नंबर जारी किए हैं। सूचना देने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा।

1. राजेश कुमार— आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र—1, सदर— 9454466456
2. कमलेश्वर कश्यप, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र—2, खतौली— 9454466458
3— प्रभात तिवारी, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र—3, जानसठ— 9454466838
4— शैेलेश कुमार, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र—4, बुढ़ाना— 9454466526