
कपिल देव अग्रवाल पर आचार संहिता के उल्लंघन समेत कई धाराओं में केस चल रहा है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर ये एक्शन लिया गया है।
कपिल देव अग्रवाल के वकील विनोद कुमार गुप्ता ने जानकारी दी कि एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह फौजदार ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में पेश न होने पर मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और उन्हें 13 सितंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिये।
आपको बता दें कि पुलिस ने कपिल देव अग्रवाल सहित कई लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में साल 2022 में मामला दर्ज किया था। कपिल देव अग्रवाल पर जनवरी 2022 को मुजफ्फरनगर के रामलीला टीला में बिना अनुमति के चुनावी सभा आयोजित करने का आरोप लगा है।
Updated on:
05 Sept 2024 07:30 pm
Published on:
05 Sept 2024 07:30 pm
