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दहेज हत्या के मामले में 6 लोगों को 10 साल की सजा

दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने एक ही परिवार के 6 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई है।

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Hitesh Sharma

Oct 11, 2015

high court issues notice

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मुजफ्फरपुर।
दहेज के लिए पहली पत्नी की हत्या के दोषी पति को दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इससे पहले दूसरी पत्नी की हत्या के दोष में उसे सात साल के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। इस बार सजा पाने वालों में उसके साथ परिवार के छह लोग शामिल हैं। इसमें उसके पिता, मां, भाई व बहन भी शमिल हैं।


सजा पाने वालों में नगर थाना क्षेत्र के न्यू एरिया सिकंदरपुर के निवासी आनंद कुमार उर्फ नीरज, प्रकाश कुमार उर्फ धीरज, जीवछ प्रसाद,संजय कुमार, मंजू देवी व माला देवी भी शामिल हैं। मामले के सत्र विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) प्रभाकर मिश्र ने इन सभी को सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी पुनीतलाल यादव ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किया।


अहियापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर निवासी संजीव कुमार की ओर से 17 अक्टूबर 2005 को कोर्ट में दायर परिवाद पत्र के आलोक में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें उसने कहा था कि उसकी बहन नीतू कुमारी की शादी नगर थाना के न्यू एरिया सिकंदरपुर के एफसीआइ गोदाम के निकट श्रीवास्तव कैंपस के आनंद कुमार उर्फ नीरज के साथ 29 अप्रैल 2005 को हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले एक लाख रुपये की मांग को लेकर नीतू को प्रताड़ित करने लगे। इस संबंध में नीतू अक्सर सूचना देती थी। 5 सितंबर 2005 को उसे सूचना मिली कि बहन मर गई है। ससुराल वाले उसे जलाने ले गए हैं। जब वह सिकंदरपुर घाट पर पहुंचा तो लाश जला दी गई थी। उसने जहर देकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया था।

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