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नाबालिगा के साथ बलात्कार के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

- मेड़ता के पोक्सो न्यायालय-द्वितीय ने सुनाया फैसला : 50 हजार के अर्थदंड से भी किया दंडित

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मेड़ता सिटी.

नाबालिगा के साथ बलात्कार करने के एक मामले में मेड़ता के विशिष्ठ पोक्सो न्यायालय संख्या-द्वितीय ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

दरअसल, दिसंबर 2021 में पीड़िता के परिवार ने थांवला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 6 दिसंबर को 14 साल की नाबालिग घर से स्कूल के लिए निकली थी लेकिन विद्यालय नहीं पहुंची। शाम 6 बजे तक घर नहीं आने पर तलाश भी की लेकिन बच्ची नहीं मिली। इसके बाद 26 दिसंबर 2021 को पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया। साथ ही आरोपी प्रधान उर्फ अजय को भी पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी नाबालिग को ले गया उसके साथ बलात्कार किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक नेमाराम बड़ियासर ने बताया कि मेड़ता के विशिष्ठ पोक्साे न्यायालय संख्या- 2 की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाया।

कोर्ट में 17 गवाह और 26 दस्तावेज किए पेश
न्यायालय ने आरोपी अजमेर जिले के पींसागन पुलिस थाना क्षेत्र के भटसुरी निवासी प्रधान गुर्जर उर्फ अजय (19) पुत्र कालूराम बजाड़ को आईपीसी की धारा 366, 344 और 5 एल/6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह और 26 दस्तावेज न्यायालय के सामने पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से 2 दस्तावेज पेश किए गए है।