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हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने का चार जनों के खिलाफ मामला दर्ज

तारबंदी करने के बाद जिन्होंने मौके पर बोर्ड लगाकर अपना नाम लिखाया, उन्हीं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज - हाउसिंग बोर्ड ने शुरू की सड़कें बनाने की तैयारी, ले-आउट प्लान बनाकर मुख्यालय भेजा

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नागौर. शहर के ताऊसर रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड की बेशकीमती 27 बीघा जमीन पर तारबंदी कर कब्जा करने वालों के खिलाफ हाउसिंग बोर्ड के आवासीय अभियंता कृपाशंकर आचार्य ने राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-2006 एवं भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया है। वहीं दूसरी ओर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने मंगलवार को मौका स्थल पर पहुंचकर 27 बीघा जमीन पर कॉलोनी विकसित करने के लिए नाप-चौक कर सड़कों का ले-आउट प्लान तैयार किया। इसके बाद सड़कों का टेंडर करने के लिए प्रस्ताव जयपुर मुख्यालय भेजा।

आवासीय अभियंता केएल निनाणियां ने बताया कि जल्द ही यहां सड़कें बनाकर व भूखंड काटकर लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आचार्य ने कोतवाली थाने में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल को राज्य सरकार के आदेश पर 20 जून 1989 में नागौर तहसील में तत्कालीन खसरा नम्बर 381 रकबा 92.04, खसरा नम्बर 382 रकबा 2.16 एवं खसरा नम्बर 383 रकबा 55 कुल रकबा 150 बीघा जमीन आवंटित की थी। आवासन मण्डल ने जिसका कब्जा 18 दिसम्बर 1989 को जरीए नागौर हल्का पटवारी के मार्फत प्राप्त किया। साथ ही इसका नामान्तरण राजस्थान आवासन मण्डल के हक में 11 जुलाई 1990 को हल्का पटवारी नागौर की ओर से भरा गया और उसी दिन सम्बन्धित गिरदावर की ओर से जांच के बाद 12 जुलाई 1990 को तहसीलदार नागौर ने स्वीकृत किया था।

आवासीय अभियंता ने रिपोर्ट में बताया कि इस भूमि का राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से वर्ष 1991 में नियोजन कर दिया गया था। मण्डल ने आमजन को आवास देने के लिए पंजीकरण 15 मार्च 2024 से प्रारम्भ कर 15 अप्रेल 2024 तक किया गया। इस भूमि पर आवास निर्माण प्रस्तावित है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नम्बर 1005/381, 1006/382, 1007/383 की कुल 150 बीघा राजस्थान आवासन मण्डल के नाम से दर्ज है, लेकिन भू-माफियां इस भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर रहे हैं।

मौके पर भू-माफियों ने बोर्ड लगा दिया है, जिस पर धनेश पुत्र मिश्रिलाल, प्रेम सिंह पुत्र भंवर सिंह, ललित पुत्र हरिराम व चेलाराम पुत्र गणेशाराम का नाम है। इन भू-माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर मण्डल की भूमि पर भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबन्द किया जाए। पुलिस ने आवासीय अभियंता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है।