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पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना में किसान होंगे लाभान्वित

Nagaur. योजना के तहत किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप, नलकूप, कूप गहरा करने, पम्पसैट, फव्वारा, ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी, हौज निर्माण तथा कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रेक्टर, कृषि यंत्रादि, थ्रेसर, कम्बाईन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण ले सकेंगे
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Farmers will be benefited in five percent interest subsidy scheme

Farmers will be benefited in five percent interest subsidy scheme

नागौर. दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की योजना लागू की है। समय पर कृषि ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को पांच प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा। यह योजना 31 मार्च तक लागू रहेगी। यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है। । 1 अप्रेल, 2021 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। दीर्घ कालीन कृषि ऋण 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है।
इन कार्यों के लिए ऋण लेने पर मिलेगा ब्याज अनुदान
योजना के तहत किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप, नलकूप, कूप गहरा करने, पम्पसैट, फव्वारा, ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी, हौज निर्माण तथा कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रेक्टर, कृषि यंत्रादि, थ्रेसर, कम्बाईन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज, प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी, बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट, बैल गाड़ी जैसी कृषि आदि के बाबत लिए गए दीर्घ कालीन ऋण भी इस योजना के दायरे में शामिल रहेंगे। बैंक सचिव जयपाल गोदारा ने बताया कि योजना के तहत किसानों को इससे लाभान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।