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जनहित का काम पूरा करना एजेंसी की जिम्मे दारी: उच्च न्यायालय

नागौर के बीकानेर रोड फाटक (सी 61) पर आरओबी निर्माण का मामला

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जनहित का काम पूरा करना एजेंसी की जिम्मे दारी: उच्च न्यायालय

HC says, Nagaur ROB construction must be complete in time

नागौर. शहर के बीकानेर रेलवे फाटक सी 61 पर निर्माणाधीन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) को लेकर जोधपुर उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई में सोमवार को निर्माण एजेंसी ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने सरकार व एजेंसी की ओर से निर्माण कार्य पूरा करने के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र को संशोधित कर दोनों की ओर से संयुक्त शपथ पत्र सात दिन में पेश करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि सुगनसिंह सर्किल व्यापार मंडल संस्थान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गत 22 नवम्बर की सुनवाई में सर्विस रोड का निर्माण कार्य पूरा करते हुए आरओबी के काम को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र देने के लिए कहा था।

कोर्ट ने मांगा संयुक्त शपथ पत्र

इससे पहले 6 नवम्बर को जोधपुर उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में कोर्ट ने एजेंसी को फटकार लगाते हुए 15 दिन में सर्विस रोड का काम पूरा करने का आदेश दिया। इसके बाद निर्माण एजेंसी ने सर्विस रोड का काम शुरू करवा दिया था और अभी काम चल रहा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ताओं द्वारा एजेंसी को हटाने की बात कहने पर कोर्ट ने कहा कि इससे जनता का क्या फायदा होगा, इससे तो काम में ज्यादा देरी होगी। संस्थान के अध्यक्ष रूप सिंह पंवार ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि सरकार व एजेंसी संयुक्त शपथ पत्र देकर यह बताए कि काम कब तक पूरा हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि भुगतान करना सरकार व एजेंसी का मामला है, इससे जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए।