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पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

-करीब तीन साल पहले का मामला, बीस हजार का जुर्माना, सदर थाना इलाके के बसवाणी का है मामला

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हत्या

करीब तीन साल पहले हुई महिला की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 के न्यायाधीश डॉ. नरेंद्र सिंह राठौड़ ने साथ ही बीस हजार रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई।

नागौर. करीब तीन साल पहले हुई महिला की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 के न्यायाधीश डॉ. नरेंद्र सिंह राठौड़ ने साथ ही बीस हजार रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई। अभियुक्त मांगू सिंह सदर थाना इलाके के बसवाणी गांव का रहने वाला है।

अपर लोक अभियोजक घनश्याम मेहरड़ा ने बताया कि मांगू सिंह का विवाह सीता के साथ हुआ था। वो ससुराल में घर जवांई बनकर रहा। कुछ साल बाद सीता से उसका झगड़ा हो गया और वो अपने गांव नागड़ी चला गया। चार-पांच दिन ही गुजरे थे,18 जुलाई 2020 की रात सीता व उसका छोटा बेटा विक्रम सो रहे थे, जबकि बड़ा बेटा महेंद्र सिंह खेत पर गया हुआ था। तड़के मांगू सिंह आया और लोहे के सरिए से सीता पर जानलेवा हमला कर भाग गया। बाद में सीता की मौत हो गई। मामले की रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज हुई। न्यायालय में चालान पेश किया गया। लंबी सुनवाई के दौरान गवाह और दस्तावेज पेश किए गए। न्यायाधीश राठौड़ ने अभियोजन की कहानी को संदेह से परे मानते हुए मांगू सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बीस हजार का जुर्माना नहीं भुगतने पर उसे दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा।

करंट से युवक की मौत
नागौर. सदर थाना इलाके के इंदास में बुधवार को करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार सुबह करीब दस बजे सूचना मिली कि इंदास के एक खेत में युवक करंट की चपेट में आ गया। इस पर हैड कांंस्टेबल चैनाराम मय टीम मौके पर पहुंचे और करंट से झुलसे भागीरथ (38) को अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना था कि सुबह खेत में काम करने के दौरान भागीरथ करंट से झुलस गया था।