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काम की खबर : अब अन्यत्र परिवाद न होने के सम्बन्ध में देना होगा शपथ-पत्र

नए उपभोक्ता अधिनियम के अनुसार नई व्यवस्था

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 अनुवाद के तरीके टेक्स्ट का अनुवाद  भाषा का पता लगाएं  अंग्रेज़ी  हिन्दी  पुर्तगाली  हिन्दी  अंग्रेज़ी  पुर्तगाली अनुवाद के लिए दिया गया टेक्स्ट जिला उपभोक्ता आयोग ने चार मामलों में पशुपालकों को दी राहत  jila upabhokta aayog ne chaar maamalon mein pashupaalakon ko dee raahat 58 / 5000 अनुवाद के नतीजे District Consumer Commission gave relief to cattle owners in four cases  इस सोर्स टेक्स्ट के बारे में ज़्यादा जानेंअनुवाद के बारे में अलग से जानकारी के लिए, सोर्स टेक्स्ट ज़रूरी है सुझाव भेजें साइड पैनल

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नागौर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अब प्रस्तुत होने वाले परिवाद के साथ परिवादी को इस विवाद के संबंध में कहीं अन्यत्र परिवाद पेश नहीं किए जाने संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मद्देनजर यह व्यवस्था की गई है।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य बलवीर खुडख़ुडिय़ा ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (पुराना अधिनियम) के अनुसार जहां वाद कारण उत्पन्न हुआ हो या विरोधी पक्षकार निवास कर रहा हो, कारोबार कर रहा हो अथवा विरोधी पक्षकार का कार्यालय/शाखा स्थित हो, वहीं परिवाद संस्थित किए जाते थे, लेकिन नए अधिनियम के तहत इनके अलावा अब परिवाद कर्ता जहां निवास करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है, वहां भी परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में एक ही घटनाक्रम/वादकारण को लेकर अलग-अलग जगह परिवाद दर्ज ना हो, इस संदर्भ में आयोग ने यह नई व्यवस्था की है, जिसके तहत अब परिवादी को परिवाद या प्रकरण प्रस्तुत करने पर इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा इस विवाद के संबंध में कहीं अन्यत्र परिवाद या प्रकरण पेश नहीं किया गया है।

अंकों को शब्दों में लिखना जरूरी
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में प्रस्तुत होने वाले मूल परिवादों की प्लीडिंग में तारीख, राशि एवं संख्याएं अंकों के साथ अब शब्दों में भी लिखनी होगी। आयोग के सदस्य खुडख़ुडिय़ा ने बताया कि अंकों में हेर-फेर, फेरबदल, परिवर्तन या कूट रचना की संभावना रहती है। इसी के मद्देनजर आयोग ने उक्त व्यवस्था की है। इसके तहत अब जिला आयोग में प्रस्तुत होने वाले मूल परिवादों की प्लीडिंग में पक्षकारों, अधिवक्ताओं या सभी संबंधित को परिवादों की प्लीडिंग में तारीखें, राशियां एवं संख्याएं अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी लिखनी होगी।