7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

5 साल की मासूम को घर ले जाकर किया बलात्कार, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

Merta City Crime: मेड़ता के पोक्सो कोर्ट-1 की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने आरोपी मकराना थाना क्षेत्र निवासी महेश उर्फ कानाराम बंजारा को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।

less than 1 minute read
Google source verification

Case Of POCSO Act: नागौर के मेड़ता के पोक्सो न्यायालय संख्या-1 ने पांच वर्षीय एक मासूम को बहला-फुसलाकर ले जाने और बलात्कार करने के 8 माह पुराने प्रकरण में आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

पीड़िता के पिता ने मई 2024 में थाने में आरोपी के खिलाफ उसकी 5 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि दोपहर के समय उसकी पत्नी और माता-पिता घर में सो रहे थे एवं बच्ची घर में खेल रही थी। तभी आरोपी घर के पास आया और मासूम को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर वहां बलात्कार किया।

इस प्रकरण में अब मेड़ता के पोक्सो कोर्ट-1 की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने आरोपी मकराना थाना क्षेत्र निवासी महेश उर्फ कानाराम बंजारा को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।


यह भी पढ़ें : परिजन कर रहे थे सगाई की तैयारी, तिरंगे में लिपटकर आया राजस्थान का लाल, बेटे का चेहरा देखते ही अचेत हुई मां

देह शोषण का मामला दर्ज


वहीं अश्लील फोटो की आड़ में विवाहिता के देह शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। विवाहिता ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि उसकी बच्ची को खिलाने के बहाने पड़ौस का एक युवक उसकी अश्लील फोटो खींचने का कहकर उसे धमकाने लगा। फोटो वायरल करने के नाम पर धमकी देकर उसका देह शोषण करता रहा। बाद में इन फोटो को उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।