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सोलर सिस्टम लगाने वाली कम्पनी का सेवा दोष, चुकाने होंगे 8.37 लाख

सोलर सिस्टम लगाने वाले कम्पनी को सेवा का दोषी मानते हुए सोलर सिस्टम, पाइपलाइन के साथ मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय के मिलाकर कुल 8 लाख, 37 लाख 800 रुपए परिवादी को अदा करने के आदेश दिए

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Court Order

प्रतीकात्मक फोटो

नागौर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नागौर ने सोलर सिस्टम लगाने वाले कम्पनी को सेवा का दोषी मानते हुए सोलर सिस्टम, पाइपलाइन के साथ मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय के मिलाकर कुल 8 लाख, 37 लाख 800 रुपए परिवादी को अदा करने के आदेश दिए हैं।

खींवसर क्षेत्र के धारणावास निवासी रामविलास प्रजापत ने अधिवक्ता जयसिंह बडग़ुजर व सुनिल त्रिवेदी के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष सोलर वेंचर प्रा. लि. बीकानेर व सब डीलर रिद्धि - सिद्धि सोलर के प्रोपराइटर अनिल के विरुद्ध परिवाद पेश किया। जिसमें बताया कि उसने खेत में सोलर सिस्टम लगाने के लिए अप्रार्थीयों के साथ 18 नवम्बर 2019 को एक सहमति पत्र निष्पादित किया । जिसकी रेट 5,64,250 रुपए तय की गई, जिसमें अप्रार्थी ने परिवादी को आश्वासन दिया कि उक्त कार्य 32 सोलर प्लेट लगाकर पूरा किया जाएगा, जबकि अप्रार्थी ने सहमति पत्र की शर्तों के विपरीत जाकर 48 सोलर प्लेट लगाकर कार्य पूर्ण किया, जिसके कारण परिवादी को डेढ़ लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा। इसके साथ अप्रार्थी ने परिवादी को आश्वासन दिया कि उक्त सोलर सिस्टम की वारंटी अवधि 25 वर्ष रहेगी तथा सहमति पत्र के अनुसार अप्रार्थी की जवाबदारी 900 फीट पर पानी निकालने की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर परिवादी ने कई बार शिकायत की, लेकिन अप्रार्थी ने उसे न तो संतोषजनक जवाब दिया और न ही सेवा में सुधार किया। इससे परिवादी को 6.80 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा तथा खुदाई के लिए 1,59,700 रुपए का व्यय वहन करना पड़ा। अप्रार्थी की ओर से दिए गए आश्वासन पर विश्वास करते हुए उसने खेत में मिर्ची की फसल लगाई व 320 पौधे लगाए, जो सिस्टम की खराबी की वजह से नष्ट हो गए। इससे परिवादी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अप्रार्थी को आदेश दिए कि वे एक माह के भीतर सोलर वाटर पम्प सेट स्थापित करने की कीमत 6.80 लाख रुपए, 15 पाइप खरीदने की राशि एक लाख 800 रुपए परिवाद पेश करने की तिथि से परिवादी को अदा करे। साथ ही शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति के लिए 50 हजार रुपए एवं परिवाद व्यय के 7 हजार रुपए भी अदा करे।