
Silicosis certificate holders get of Rs. 1500 Pension
नागौर. जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया कि कि सिलिकोसिस बीमारी से पीडि़त, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा न्यूमोकोनियोसिस पॉलिसी के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति से प्रमाण-पत्र जारी हैं, उन्हें 16 दिसम्बर से 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन स्वत: स्वीकृत की जाएगी।
जिला कलक्टर ने सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में इस सम्बन्ध में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सिलिकोसिस नीति-2019 के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा सिलिकोसिस बीमारी से पीडि़त होने का प्रमाण पत्र होने के अलावा व्यक्ति राजस्थान का निवासी होना चाहिए, जो श्रमिक अन्य राज्य के निवासी हैं, लेकिन यदि राजस्थान में कार्य करने के दौरान सिलिकोसिस से पीडि़त हुए हैं तो वे भी पेंशन के लिए पात्र माने जाएंगे।
सिलिकोसिस बीमारी से पीडि़त व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत करने के लिए आय की सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी। इसके अलावा यदि सिलिकोसिस पीडि़त व्यक्ति किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी पात्र है, तो उसे उस श्रेणी अथवा सिलिकोसिस पेंशन में जो भी अधिक लाभदायक हो, उस श्रेणी में पेंशन स्वीकृत की जाएगी।
साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलक्टर ने निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनों का शेष वार्षिक सत्यापन हर हाल में 31 दिसम्बर तक पूरा हो जाना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना, पालनहार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर मनोज कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
Published on:
23 Dec 2019 09:50 pm
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