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अश्लील वीडियो का बाजार फिर गरम, पांच लाख मांगे थे, नहीं दिया तो कर दिया वायरल

- कोतवाली में मामला दर्ज नागौर, काट-छांटकर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पांच लाख रुपए की मांग की, पैसे नहीं दिए तो दोनों पुराने कर्मचारियों ने उसके वीडियो को वायरल कर दिया, यहां तक कि एक कथित न्यूज चैनल बनाकर फेक न्यूज तक चला दी।

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कोतवाली थाने में मामला दर्ज

लड़कियों की फोटो अलग-अलग तरीके से साइट पर डालने की शिकायत मिलने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया तो वो उससे रंजिश रखने लगा।


पीडि़त ने इस बाबत कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। चेनार निवासी बजरंग कछावा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो आरएचके नाम से कम्प्यूटर शिक्षण संस्थान का संचालन करता है। वर्ष 2019 में तेजपाल आचार्य उसके यहां कम्प्यूटर ऑपरेटर का काम करता था, कुछ समय बाद उसके लड़कियों की फोटो अलग-अलग तरीके से साइट पर डालने की शिकायत मिलने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया तो वो उससे रंजिश रखने लगा। बाद में उसके भाई अशोक सांखला व महेंद्र सांखला को बदनाम करने की धमकी दी। इसके बाद सेंटर पर राजवीर मेघवाल को काम पर रख लिया तो छात्राओं से गलत व्यवहार के चलते उसे भी नौकरी से निकाल दिया। बाद में तेजपाल व राजवीर ने उसके सेंटर को बदनाम करने के लिए षडय़ंत्र रचना शुरू कर दिया। इन्होंने अश्लील साइट से वीडियो एडिट कर एक फेक न्यूज का वीडियो बना लिया। बाद में मुझसे पांच लाख रुपए मांगे और नहीं देने पर इसके वायरल करने की धमकी दी। पैसे नहीं देने पर ये वायरल कर उसे बदनाम कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग करने वालों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। उधर बताया जाता है कि इनके हाथ बजरंग की कुछ फोटो/वीडियो जानकार युवती के साथ थे, जिसे रीमिक्स कर अश्लील बना लिया। कोतवाली सीआई बृजेंद्र सिंह ने बताया मामला दर्ज किया जा रहा है, जांच कर जल्द कार्रवाई होगी।

कांस्टेबल को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
-उदयपुर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खेरवाड़ा में कर चुके हैं ट्रेनिंग

नागौर/जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 में चयनित अभ्यर्थी चैनसिंह व समुंद्र सिंह को ट्रेनिंग के बाद रिव्यू बोर्ड के रिजल्ट परिवर्तन कर चयन को निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने संबंधित जिम्मेदारों को तलब किया है।

हाईकोर्ट में अधिवक्ता ओपी सांगवा व भेरू लाल जाट ने इनकी ओर से याचिका दायर कर पुन: नियुक्ति की गुहार लगाई थी। उन्होंने अभ्यर्थियों को पद से हटाने को गलत बताते हुए विभाग को अतिरिक्त पद सृजित कर नए अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने की बात कही। इस पर हाईकोर्ट ने उनको हटाने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार, डीजीपी व कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खेरवाड़ा, उदयपुर को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है । अगली सुनवाई 20 जुलाई को है।

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