
मेड़ता सिटी. गैंगरेप के सजायाफ्ता आरोपी।
मेड़ता सिटी. नागौर जिले में मेड़ता के पोक्सो न्यायालय-द्वितीय ने डेढ़ साल पुराने एक सामूहिक बलात्कार के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गैंगरेप के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 1.10-1.10 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अप्रेल 2021 में गोटन थाना क्षेत्र के पोक्सो के इस मामले में विशिष्ट पोक्सो कोर्ट द्वितीय की न्यायाधीश अलका शर्मा ने सुनवाई करते हुए फैसला दिया। न्यायाधीश ने डाबरियाणी निवासी आरोपी महावीर सिंह और मेड़ता रोड निवासी कैलाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों को 1 लाख 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश हुए, जबकि 43 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष की ओर से 2 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 376 (घ)(क) के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड, 363 के तहत 5 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड और एससी-एसटी एक्ट के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
यह था मामला
गोटन थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 10 अप्रेल को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 साल की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी को आरोपी कार से उठा ले गए। धनापा की तरफ एक प्याऊ के पास कार ले गए और नाबालिग बेटी से सामूहिक बलात्कार किया। इस प्रकरण के बाद गोटन पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।
पोक्सो मामले में अभियुक्त को पांच साल का कठोर कारावास
-साथ में बीस हजार का जुर्माना
नागौर. घर में घुसकर नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में नागौर की पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने अभियुक्त पर बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक घनश्याम मेहरड़ा ने बताया कि मामला मई 2016 का है। खींवसर के एक घर में घुसकर भाकरोद निवासी रणजीत जाट ने वहां मौजूद एक नाबालिग से छेड़छाड़ की। बलात्कार की कोशिश भी की, इस बीच हल्ला मचने पर वो भाग गया। बाद में उसे गिरफ्तार की न्यायालय में उसके खिलाफ चालान पेश किया गया। सोलह गवाह के बयान हुए और 18 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने अलग-अलग धाराओं में आरोपी रणजीत जाट को पांच साल के कठोर कारावास व बीस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।
Updated on:
10 Nov 2022 11:50 pm
Published on:
10 Nov 2022 06:18 pm
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