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नागदा

पेट्रोल पंप से 100 मीटर की दूरी पर उपयोग हो रहा गैस सिलेंडर

दुर्घटना को न्यौता दे रहे ज्वलनशील पदार्थ

नागदाMar 12, 2019 / 09:09 pm

Gopal Bajpai

patrika

पेट्रोल पंप से १०० मीटर की दूरी पर उपयोग हो रहा गैस सिलेंडर

नागदा। दुर्घटना को किस प्रकार न्यौता देना है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बस स्टैंड पर देखा जा सकता है। कारण पेट्रोल पंप के समीप ही ज्वलनशील गैस सिंलेडर का उपयोग किया जाना है। दो वर्ष पूर्व ही शहर के गुर्जर मोहल्ला चौराहे पर एक गैस सिंलेडर के रेगुलेटर टूटने से आग लग गई थी। हालांकि घटना से किसी प्रकार की जनहानी नहीं हुई। विडबंना यह है, कि प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के चलते शहर के आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर पेट्रोल पंप से 200 मीटर की दूरी पर ही ज्वलशील वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं बिरलाग्राम स्थित पेट्रोल पंप के समीप ही घरेलू गैस सिंलेडर वितरण का प्वांइट बनाया गया है। जानकारी सभी प्रशासनिक अफसरों को है, लेकिन दुर्घटना होने का इंतजार कर रहे हैं।

पेट्रोल पंप के समीप ज्चलनशील
शहर के बिरलाग्राम व बस स्टैंड पर मौजूद पेट्रोल पंप के समीप घरेलू गैस सिंलेडरों का उपयोग हो रहा है। जबकि यह है, कि पेट्रोल पंप व रहवासी क्षेत्रों में ज्चलशील वस्तुओं का उपयोग वर्जित है। लेकिन अफसरों की अनदेखी के चलते शहर के दुर्घटना संभावित क्षेत्रो के करीब ही ज्चलनशील पदार्थों का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है।

बस यात्रियों की जान को खतरा
शहर में पुराने बस स्टैंड पर बिना सुरक्षा के उपयोग हो रहे घरेलू सिंलेडर बस यात्रियों की मौत को बुलावा दे रहे हैं। कारण व्यवस्तम बस स्टैंड पर करीब 20 खाद्य सामग्री की दुकानें मौजूद है। दुकानों पर सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर सिंलेडर का उपयोग किया जा रहा है। परेशानी यह है, कि स्टैंड से बडऩगर, उज्जैन, उन्हेल, इंदौर समेत अन्य प्रांतों की बसों का संचालन होता है। उक्त बसों में प्रतिदिन २५०० बस यात्री यात्रा करते है। यदि सिंलेडर में किसी प्रकार का विस्फोट होता है, तो यात्रियों की जान पर बन आएगी।

नगर पालिका की नाक के नीचे
परेशानी यह है, कि शहरवासियों को नियमों का पाठ पढ़ाने वाली नगर पालिका कार्यालय के बाहर ही खाद्य दुकानों पर घरेलु गैस सिंलेडरों का उपयोग किया जा रहा है। दुर्घटना को न्यौता देने वाले अफसर इस बात की भी अनदेखी कर रहे हैं, कि खाद्य दुकानों के समीप ही पेट्रोल पंप का संचालित हो रहा है।

इनका कहना-
घरेलु गैस सिंलेडर का खाद्य दुकानों पर उपयोग होने की सूचना आपसे मिली है। आगामी दिनों में चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाएगा।
– संतोष सिमौलिया, खाद्य अधिकारी

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