नागदा

video : नागदा में नकाबपोश बदमाशों ने स्टेट हाई-वे पर पेट्रोल पंप लूटा…

स्टेट हाइवे नंबर-17 पर देर रात बड़ी वारदात हो गई। यहां स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है।

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Feb 09, 2018
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नागदा। स्टेट हाइवे नंबर-17 पर देर रात बड़ी वारदात हो गई। यहां स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने करीब 45 हजार की नकदी सहित 4 लाख रुपए के इलेक्ट्रानिक सामान पर हाथ साफ किया है।

दो चौकीदारों को बनाया बंधक
दरअसल गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात में करीब 4 बजे एक दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने इंडियन ऑइल पेट्रोल पंप पर धावा बोला। रात में ड्यूटी कर रहे दो चौकीदारों को बदमाशों ने बंधक बना लिया और पंप के ऑफिस में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

कुछ माह पूर्व भी हुई थी हाईवे पर वारदात
प्राप्त जानकारी अनुसार कुछ दिनों पहले भी स्टेट हाईवे पर वारदात हुई थी। पुलिस की लापरवाही के कारण इस बार फिर घटना हो गई। घटना में दोनों चौकीदारों के साथ मारपीट हुई है, जिन्हें उज्जैन स्थित पाटीदार अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने चैक किए फुटेज
मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पुलिस यह जांचने का प्रयास कर रही है कि वारदात में कौन लोग शामिल थे। मंडी पुलिस के अनुसार फुटेज में नकाबपोश बदमाश दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है, कि कुछ माह पूर्व भी उक्त हाइवे पर लूट की वारदात हुई थी।

एक साथ 11 आरोपियों को न्यायालय ने दी सजा
तराना. तराना जिला उज्जैन के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना नागेश द्वारा आरोपीगण भंवर पिता दयाराम गुर्जर, मायाराम पिता पूरासिंह गुर्जर, बंशीलाल पिता दयाराम गुर्जर, बिंदुसिंह पिता मायाराम गुर्जर, भगवानसिंह पिता मायाराम गुर्जर, ईश्वरसिंह पिता मानसिंह गुर्जर, भूरासिंह पिता करणसिंह गुर्जर, प्रेमसिंह पिता मानसिंह गुर्जर, मोकमसिंह पिता मानसिंह गुर्जर, नंदराम पिता भगवान एवं करण पिता मायाराम को धारा 148 में 6 माह का कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना, धारा 323 में 6 माह का कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना तथा धारा 324 में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी के अनुसार 8 अगस्त २011 को फरियादी प्रेमसिंह ने थाना माकड़ौन में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके दादा देवीसिंह के नाम से वन विभाग से घास की बीड़ को नीलामी में ली है। 7 अगस्त 2011 को करणसिंह, भगवानसिंह तथा नंदराम ढोर चराने आए तो फरियादी ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर आरोपीगण कुल्हाड़ी व लकड़ी लेकर आए और अपशब्द कहने लगे तथा एकमत होकर फरियादी के साथ मारपीट की। जिससे फरियादी को हाथ पैरों में चोट आई। हिम्मतसिंह व राजन ने बीच बचाव किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशाल गुप्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की।

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Published on:
09 Feb 2018 12:45 pm
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