समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अर्जुनलाल पलिया को जेएमएफसी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। साल 2009 से चल रहे वन अधिनियम के मामले में जेएमएफसी पवन कुमार शंखवार की कोर्ट ने पलिया को दोषमुक्त कर दिया है। पूर्व विधायक अर्जुन पलिया के खिलाफ वर्ष 2009 में वन विभाग ने वन संरक्षण अधिनियम की धारा 31 बीए 51 का केस दर्ज हुआ था।
अधिवक्ता बीके शर्मा व अशोक मालवीय ने बताया कि वन विभाग ने हिरण का चमड़ा विधायक के घर से बरामद होना बताया था, यह बात न्यायालय में साबित नहीं हो सकी। अंतिम तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने सोमवार को पूर्व विधायक को दोषमुक्त करार दिया।