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वन्य जीव शिकार मामले में आरोपियों को नहीं मिली जमानत

ट्रीगार्ड की जाली में तार का लगाया था फंदा

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court news : बीस साल चला मुकदमा...फर्जी टीसी बनाने का आरोपी दोषमुक्त

court news : बीस साल चला मुकदमा...फर्जी टीसी बनाने का आरोपी दोषमुक्त

नरसिंहपुर. वन्य जीव के शिकार के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संगीता भारती राठौर ने आरोपी देवी प्रसाद, मुनीम पिता खेलन यादव निवासी ग्राम चौकी और शिवप्रसाद पिता घासीराम गौंड निवासी ग्राम जगन्नाथपुर को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39 एवं 51 के अतर्गत दर्ज अपराध पर जमानत के लिए दिए आवेदन को नामंजूर कर दिया है। आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया था।
जिला मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि आरोपीगण द्वारा पौधारोपण की सुरक्षा जाली में तार का फंदा लगाकर शिकार किया गया है। आरोपियों ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 भाग 1 के क्रमांक 16 बी में सुचीबद्ध प्राणी का शिकार किया है। इस मामले में अभियुक्त पक्ष की ओर से 3 जनवरी को न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन के विरोध में शासन की ओर से पैरवी करते हुए एडीपीओ सोनाली तिवारी द्वारा न्यायालय से जमानत निरस्त किए जाने निवेदन किए गए थे। न्यायालय द्वारा एडीपीओ के निवेदन पर विचार कर आरोपीगण के द्वारा प्रतिबंधित वन्य प्राणी का शिकार करना अभियुक्तों पर गंभीर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का मानते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।