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चोरी के दोषी को एक साल की जेल

सडक़ हादसे और मारपीट के दोषियों को भी सुनाई सजा

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 High Court, Order TI, Line Attach, Rape, Case, Katni News

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नरसिंहपुर . न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट ने चोरी के दोषी को एक साल सश्रम कारावास सहित अन्य मामलों में भी सजा सुनाई तो किसी को न्यायालय उठने तक के दंड दिया।
नरसिंहपुर के चीचली थाना क्षेत्र में साइकिल सहित अन्य सामग्रियों की चोरी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा ने दोषी रविशंकर जाटव निवासी शाहपुर थाना करेली को विभिन्न धाराओं में 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि डोरीलाल ने थाना चीचली में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह ग्राम धमेटा में रहता है तथा मजदूरी करता है। 13 फरवरी 2010 को वह अपने घर की दहलान में सो रहा था। रात में 1 से 4 बजे के बीच उसके घर के दहलान में रखी साइकिल कीमत करीब 1700 रुपए तथा एक डेक कीमत 1500 रुपए के साथ उसके पड़ोसी भागीरथ जाटव के यहां से मोबाइल फोन कीमत 2 हजार रुपए चोरी हो गई । डोरीलाल और भागीरथ दोनों ने अपने सामान की काफी तलाश की। नहीं मिलने पर पूछताछ में जानकारी मिली कि उस रात को शाहपुर गांव का रविशंकर चौधरी गांव में घूम रहा था। जिस पर चोरी किए जाने की शंका जताई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
बाइक चालक को 6 माह की जेल
ईंट भट्टा में काम के लिए जा रहे ग्रामीण को लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए ठोकर मारकर घायल करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर ने आरोपी काशीराम पिता इमरत विश्वकर्मा निवासी ग्राम खमरिया को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में 6 माह के सश्रम कारावास और 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी आदित्य तिवारी ने बताया कि 19 मई 2018 को पीडि़त रामनारायण पाली अपने घर से धन्नू पटेल के ईंट भट्टा में काम करने जा रहा था। तभी जग्गू के घर के सामने सडक़ पर तालाब तरफ से काशीराम विश्वकर्मा अपनी बाइक एमपी 49 बीए 2130 को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आया और रामनारायण को टक्कर मार दी। जिसमें रामनारायण के बाएं पैर में चोट आई थी। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए अभियोग पत्र को न्यायालय में पेश किया था।
मारपीट के दोषियों को तीन-तीन माह की जेल
मारपीट के प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर ने आरोपी रत्नेश पटेल पिता भगवन सिंह पटेल और शुभम पटेल पिता रघुवर पटेल दोनों निवासी ग्राम पांजरा सेमरा को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में 3-3 माह के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 7 मई 2016 की रात 9 बजे पीडि़त प्रीतम सिंह पटेल स्टेशनगंज से वापस घर जा रहा था। ग्राम पांजरा के रत्नेश एवं शिवम पटेल विवाद कर रहे थे। पीडि़त मनोज मिश्रा और प्रीतम सिंह ने बीच बचाव किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की।
मारपीट के दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा
वाहन निकालने को लेकर हुए मारपीट की घटना में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा ने आरोपी शिवम उर्फ गोलू छीपा, कैलाश रूसिया, सत्यम छीपा तीनों निवासी शास्त्री वार्ड थाना गाडरवारा एवं आरोपी आकाश ठाकुर निवासी शिवाजी वार्ड गाडरवारा को धारा 323 के अंतर्गत न्यायालय उठने की सजा और 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
रास्ता रोककर मारपीट के दोषियों को सजा
चीचली थाना क्षेत्र के पीपला रोड पुलिया पर वाहन रोककर मारपीट करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा ने आरोपी विक्की उर्फ योगेश, संतोष ठाकुर, संतराम उर्फ बड्डन ठाकुर, मन्नूलाल ठाकुर सभी निवासी ग्राम मोपानी चीचली को न्यायालय उठने तक सजा और 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बच्चे के साथ मारपीट के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा
गाडरवारा थाना क्षेत्र में बच्चे के आंगन में चले जाने पर हुए विवाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा ने आरोपी रामवती बाई वंशकार निवासी विवेकानंद वार्ड गाडरवारा को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
मारपीट के दोषी को सजा
नरसिंहपुर के करेली थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में मारपीट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा ने आरोपी दशरथ जाटव निवासी सिगोटा करेली को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1 हजार रुपए के जुुर्माने से दंडित किया है।