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हत्या, मारपीट के दोषियों को सश्रम कारावास

अर्थदण्ड से भी दंडित किया

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high court

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नरसिंहपुर. थाना गोटेगांव अंतर्गत ग्राम सिलारी में वर्ष 2020 में हुए जमीनी विवाद को लेकर हत्या एवं मारपीट के काउन्टर मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों को दण्डित किया है। अदालत ने प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी भूपेन्द्र पटैल को 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से, दौलत सिंह पटैल को 6 माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपी दुर्गाबाई पटैल को 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी नरवर सिंह पिता राजराम पटैल को आजीवन सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपी दौलत सिंह पिता राजराम पटैल, संतराम सिंह पिता राजराम पटैल, राजराम पटैल पिता जोर सिंह को 6-6 माह के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियोजन के अनुसार 23 मई 2020 को पीडि़त भूपेन्द्र पटैल ने थाना गोटेगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम सिलारी में प्रार्थी के पिता भागचंद पटैल एवं नरवरसिंह पटैल ने पावर प्लांॅंट बनाने जमीन दी थी, उक्त जमीन पर नरवर सिंह पटैल, दौलत सिंह, संतराम एवं राजाराम पटैल जेसीबी मशीन से खुदाई करा रहे थे। मशीन की आवाज सुनकर वह अपनी बहन लक्ष्मी के साथ देखने गया तो नरवर सिंह बगैरा अपनी जमीन के साथ-साथ इनकी भी मशीन से खुदाई करा रहे थे। मना करने पर गालियां देने लगे और राजाराम ने इनके सिर पर मारा। इसके बाद पिता भागचंद व मां दुर्गाबाई हल्ला सुनकर बीच बचाव करने आए तो नरवर सिंह ने हाथ में रखे लोहे के बका से इसके पिता भागचंद के सीने मेें मारा जिससे वे गिर गए इसके बाद दोबारा मारा तो हाथ की कोहनी में लगकर खून निकलने लगा, मां व बहन को बीच बचाव करते समय दौलत की कोहनी में लगकर खून निकलने लगा। मां के सिर, पैर व बहन के कंधा, सिर में चोट आई। पीडि़त के पिता को अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित किया गया था। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 252/2020 धारा 294, 323, 302, 201, 34 भादवि एवं 25, 27 आयुध अधिनियम कायम कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार दूसरे पक्ष की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 253/2020 धारा 294, 324, 506, 323,326, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था। उक्त दोनों प्रकरणों की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी गोटेगांव प्रभात शुक्ला ने की व न्यायालय में चालान पेश किया ।