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छात्रा की रहस्यमय मौत के मामले की जांच हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी

परिवार ने लगाया हत्या का आरोप : पुलिस की जांच पर उठे सवाल, दिसंबर 2021 में शहनाई मैरिज गार्डन के होटल में फंदे पर लटकी मिली थी छात्रा, गार्डन संचालक पर दर्ज हुआ था आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला

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नरसिंहपुर. जिले के गाडरवारा की मेधावी छात्रा श्रद्धा शर्मा की रहस्यमय मौत की गुत्थी 9 माह बाद भी नहीं सुलझी है। इस मामले में पुलिस की जांच की खामियां उजागर होने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इस प्रकरण में आरोपी रोहित राजपूत को जमानत नहीं दी गई है।
यह है मामला
गाडरवारा निवासी छात्रा श्रद्धा शर्मा भोपाल में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। 4 दिसंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में नरसिंहपुर के बायपास स्थित शहनाई मैरिज गार्डन के होटल के कमरे में फंदे पर लटकी उसकी लाश मिली थी। पुलिस ने आत्महत्या का मामला बताते हुए गार्डन संचालक रोहित राजपूत पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन छात्रा के परिजन हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं।
पुलिस की जांच पर सवाल
इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच पर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे। विवेचना संबंधी कई खामियां जिला न्यायालय में पेश किए गए चालान के दौरान भी आई थीं। इसे लेकर दोनों पक्ष हाई कोर्ट पहुंचे थे। रोहित की ओर से अधिकवक्ताओं ने जमानत आवेदन पेश किया था, वहीं, छात्रा के परिजन पुलिस की जांच को संदेहास्पद बताया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए हैं।
स्वतंत्र टीम की मदद ले सकेगी सीबीआई
हाई कोर्ट ने सीबीआई को जरूरत पड़ी तो वे एक स्वतंत्र टीम की मदद लेने को कहा है। इसमें फोरेंसिक जांच, मनोविश्लेषकों से मिलकर पड़ताल को आगे बढ़ाना भी शामिल है। साथ ही हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह यह भी पता लगाए कि कॉल, डीवीआर, सीसीटीवी सहित अन्य फोरेंसिक साक्ष्यों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं की गई है।
दोबारा जांच होना थी, पुलिस ने की लीपापोती
नरसिंहपुर में ट्रायल कोर्ट के जज द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह यादव की कोर्ट ने युवती की मां राजकुमारी शर्मा के आवेदन व हाई कोर्ट ने दिए विभिन्न तथ्यों पर गौर करते हुए पुन: जांच की मांग स्वीकार करते हुए 25 अप्रेल को स्थानीय पुलिस को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आदेश दिए थे। लेकिन बिना किसी बड़ी प्रगति व खुलासे के रिपोर्ट पेश कर दी गई थी।

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