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सार्वजनिक स्थल पर बका लहराने वाले को एक वर्ष का कठोर कारावास

500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया

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mandsaur news

नरसिंहपुर. करेली नये बस स्टैण्ड पर हाथ में अवैध रूप से बका लेकर लहराते हुये लोगों को डराने धमकाने के आरोपी रूपराम चौधरी पिता मल्लू चौधरी निवासी खिरिया को अजय चौहान की न्यायालय ने आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) में 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया है।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी व एडीपीओ आदित्य तिवारी द्वारा बताया गया कि अभियुक्त रूपराम चौधरी करेली नये बस स्टैण्ड पर हाथ में अवैध रूप से बका लिये लहराते हुये गाली गुफ्तार करते हुये लोगों को डरा धमका रहा था, उसके द्वारा बका लहराने से वहां से आने जाने वाले एवं आस-पास की दुकान वाले काफी भयभीत हो रहे थे। इसी दौरान करेली थाने की पुलिस आ गयी और आरोपी की घेराबंदी कर पकड़ लिया। उसके कब्जे से लोहे का बका जप्त किया और उसे थाने लेकर आये।
आरोपी के विरुद्ध थाना करेली में अपराध क्र. 240/18 अंतर्गत आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ राकेश रोशन द्वारा की गई।