
पान की दुकान (प्रतीकात्मक फोटो)
नरसिंहपुर. पान-तंबाकू, पान मसाला, गुटखा आदि बेंच कर जीविकोपार्जन करने वाले निम्न- मध्यम वर्गीय लोगो को जिला कलेक्टर ने इस आर्थिक तंगी की हालत में बड़ी राहत दी है। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर भी इन सबके बिक्री की अनुमति दे दी है। लेकिन इसके लिए दुकानदारों और ग्राहकों को कोविड-19 के तहत हेल्थ गाइड लाइन का पालन करना होगा।
कलेक्टर वेद प्रकाश ने जारी नए आदेशा में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्थित चाय, पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू आदि का विक्रय शासन के प्रावधान के अनुसार किया जा सकता है। हालांकि दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए मास्क पहनना, देह की दूरी का पालन करना व साफ- सफाई का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। साथ ही पान- गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध यथावत रहेगा।
वहीं एसडीएम महेश कुमार बमनहा ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियां प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही संचालित करें। उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वे जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने में सहयोग करें।
Published on:
21 Jul 2020 02:43 pm
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