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व्हीलचेयर नहीं मिलने से यात्री की मौत के बाद Air India पर लगा इतने लाख का जुर्माना

Air India fined: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया और सात दिनों के भीतर जवाब मांगा था।

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Air India fined Rs 30 lakh

एयर इंडिया पर लगा 30 लाख का जुर्माना

एयरलाइन ने कहा कि यात्री की पत्नी को एक व्हीलचेयर प्रदान की गई थी और कर्मचारियों ने उसे इंतजार करने के लिए कहा था। उन्होंने यात्री से कहा था कि एक और व्हीलचेयर की व्यवस्था की जा रही है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एक 80 वर्षीय यात्री की विमान से टर्मिनल तक जाते समय मृत्यु हो जाने के बाद एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उसे व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराई गई थी। घटना 16 फरवरी को घटित हुई थी।

DGCA ने लिया ये फैसला

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया और सात दिनों के भीतर जवाब मांगा। प्रतिक्रिया की समीक्षा के बाद नियामक ने एयर इंडिया को दोषी पाया और 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। एयरलाइन ने कहा कि यात्री की पत्नी को एक व्हीलचेयर प्रदान की गई थी और कर्मचारियों ने उसे इंतजार करने के लिए कहा था, जबकि उन्होंने एक और व्हीलचेयर की व्यवस्था की थी। लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपनी पत्नी के साथ टर्मिनल तक चलने का विकल्प चुना।

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