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Delhi CM जेल में ही रहेंगे बंद, Liquor घोटाले में शामिल है अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपों का सामना कर रहे मुख्मंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ गया है।

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दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपों का सामना कर रहे मुख्मंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर मंगलवार दोपहर 3.15 बजे दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इंकार कर दिया। सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए अपनी गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड का विरोध किया है। बता दें कि कथित शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली की एक अदालत ने भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

केजरीवाल घोटाले में शामिल

बता दें कि ईडी और अरविंद केजरीवाल दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अपना फैसला सुनाया। जज ने अपने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल घोटाले में शामिल है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल ने जमानत के लिए अपनी याचिका दायर नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि याचिका में सीएम ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी कब गिरफ्तार होगा। ये ED तय करेगी न कि आरोपी या अदालत। इसके साथ ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया।

'केजरीवाल की गिरफ्तारी का आज 20वां दिन'

शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी और फिर ईडी रिमांड को असंवैधानिक बताया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरगना बताया है। केजरीवाल पहले ईडी की हिरासत में रहे। बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक अप्रैल को केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। उनकी गिरफ्तारी का आज 20वां दिन है। संजय सिंह की रिहाई के बाद AAP को अब हाईकोर्ट से बड़ी उम्मीद है।

के. कविता को 23 अप्रैल तक जेल

इधर, के. कविता को भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने के. कविता को 23 अप्रैल तक फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट में दलील थी कि अभी हिरासत की जरूरत है. उनकी भूमिका को स्पष्ट किया जा रहा है। इससे पहले 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने के. कविता को 9 अप्रैल तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इससे पहले वे 10 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थीं। एक दिन पहले ही के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा था। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं को आधार बनाकर अंतरिम जमानत मांगी थी।

यह उनके पापों की सजा भाजपा

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके के निगम और राज्य सरकार के स्कूलों की हालत को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की पोल खुल गई है और यह उनके पापों की सजा है इसलिए वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार और निगम की सरकार में दिल्ली के 16 लाख बच्चे जर्जर हालत वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं, टूटे डेस्क हैं, टूटे क्लासरूम हैं और टॉयलेट की हालत भी खस्ता है, पीने का पानी नहीं है और शिक्षक नहीं हैं। यह हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट बताती है और हाई कोर्ट ने इस हालत के लिए कड़ी फटकार भी लगाई है।

भाजपा नेता ने कहा कि यह खुलासा तो अभी केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्कूलों को लेकर ही हुआ है और अभी दिल्ली के बाकी स्कूलों का डेटा जब पहुंचेगा तो कल्पना की जा सकती है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की किस तरह से पोल खुल गई है।

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