6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी को नहीं होगी फांसी, कोर्ट ने उम्रकैद की सुनाई सजा

Batla House Encounter: दिल्ली में हुए बटला हाउस एनकाउंट मामले में आरोपी आरिज खान को कोर्ट ने फांसी देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।

less than 1 minute read
Google source verification
Batla House Encounter

Batla House Encounter

दिल्ली के बहुचर्चित बटला हाउस एनकाउंटर केस में आरोपी आरिज खान को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी आरिज खान को फांसी देने से मना कर दिया है। बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के जांबाज इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा आतंकियों की गोली से शहीद हो गए थे। एनाकउंटर के दोषी आरिज खान पर 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस की तमाम दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था।


ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा

लाइव लॉ के मुताबिक, मार्च 2021 में ट्रायल कोर्ट ने आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई थी। इस दौरा अदालत ने कहा था कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है।

30 लोगों की हुई थी मौत

बता दें कि 13 सितंबर, 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनाट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट किए गए थे । इन बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन ने अंजाम दिया था। इसमे 30 से ज्यादा लोगों की मौत और लगभग 100 लोग घायल हुए थे। ब्लास्ट के बाद 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिद्दीन के पांच आतंकी बटला हाउस के एक मकान में मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के सब- इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा टीम के साथ दबिश देने पहुंच गए, वहां आतंकियों ने उनपर गोली चला दी जिसमें उनकी मौत हो गई। दिल्‍ली पुलिस की स्‍पेशल टीम के साथ मुठभेड़ में दो आतंकी भी मारे गए थे।