
सीएम नीतीश कुमार
Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सीएम को कथित राष्ट्रगान के अपमान मामले में राहत दी है। कोर्ट ने बेगूसराय की निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है और परिवादी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में महाधिवक्ता पीके शाही और अधिवक्ता अमीश कुमार ने सीएम नीतीश कुमार की ओर से पक्ष रखा। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि यह मामला दुर्भावना से प्रेरति है और आपराधिक कानून का दुरुपयोग है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
बता दें कि यह मामला मार्च महीने का बताया जा रहा है, जब बेगूसराय में एक विशेष खेल महोत्सव के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रगान के समय सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद विकास पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं व्यक्ति ने 22 मार्च को बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में परिवाद भी दायर किया था।
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 25 मार्च को नोटिस जारी किया गया और 4 अप्रेल को जवाब दाखिल करने को कहा गया था। हालांकि इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं अब सीएम को इस मामले में हाई कोर्ट ने राहत दे दी है, जबकि विकास पासवान को नोटिस जारी किया गया है।
बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री जी कम से कम राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए। युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते ही है।
वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी सीएम नीतीश पर निशाना साधा था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रगान का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान. बिहार वासियों अब भी कुछ बचा है ?
Updated on:
17 Apr 2025 09:59 pm
Published on:
17 Apr 2025 09:59 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
