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कोरोना पर काबू के बीच 11 राज्यों ने खोले स्कूल-कॉलेज, जानिए क्या हैं केंद्र के नए दिशा निर्देश

देश में लगातार कोरोना के मामलों में कमी को देखने को मिल रही है। हालांकि अभी मौत के आंकड़े डरा रहे हैं, फिर कुछ राज्यों में स्थिति काफी बेहतर है। यही वजह है कि 11 राज्य अब तक स्कूल कॉलेज खोल चुके हैं। इस बीच केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी की है।

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Center Issues Revised Guidelines For Reopening of Schools College

Center Issues Revised Guidelines For Reopening of Schools College

देश में कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बीच पाबंदियों में धीरे-धीरे ढील जा रही है। वीकेंड कर्फ्यू से लेकर नाइट कर्फ्यू तक हटाया जा रहा है। वहीं कुछ राज्यों ने स्कूल और कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को भी खोलना शुरू कर दिया। इस बीच केंद्र सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे प्रमुख बदलाव यह है कि अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश खुद से तय कर सकते हैं कि वे शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए अभिभावकों की सहमति चाहते हैं या नहीं।
दरअसल कई राज्यों ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान बंद किए गए स्कूल और कॉलेजों को दोबारा खोलना शुरू किया है। करीब 11 राज्य अब तक स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय ले चुके हैं। यही वजह है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार स्कूल-कॉलेज खोले जाने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वह ऐसे कोर्स तैयार करें जिससे छात्र आसानी से ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड की पढ़ाई में ढल पाएं। फिलहाल कोरोना की परिस्थितियों के मुताबिक हर राज्य की अपनी अलग प्रोटोकॉल्स है। लेकिन अब केंद्र ने राज्यों से इसे नई गाइडलाइन्स के साथ समन्वय करने को कहा है।

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- स्वच्छा को प्राथमिकताः स्कूल खोले जाने पर उचित साफ सफाई और सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इसके साथ ही इन पर निगरानी भी रखी जाए।

- सोशल डिस्टेंसिंग का पालनः स्कूलों में छात्रों के बैठन के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाई रखी जाए।

- कॉमन एरिया में कोरोना प्रॉटोकॉल का पालनः स्कूल के अंदर सभी कॉमन एरिया जैसे स्टाफ रूम, ऑफिस
एरिया, असेंबली हॉल और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों हर वक्त कोरोना प्रॉटोकॉल का पालन हो।

- भीड़ वाले कार्यक्रमों पर रोकः स्कूल खुलने के दौरान कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग संभव ना हो।

- फेस कवर जरूरीः स्कूल में छात्रों के साथ ही पूरे स्टाफ के लिए फेस कवर या फेस मास्क अनिवार्य है। ये पूरे दिन लगा होना चाहिए।

- मिड-डे मील के दौरान भी सावधानीः स्कूलों में मिड-डे मील के वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।

स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने के हों प्रयास
इन सबके अलावा केंद्र ने राज्यों से अपील की है कि स्कूल, कॉलेज छोड़ रहे छात्रों की दर में भी कमी लाने की दिशा में प्रयास किए जाएं।

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