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420 में फंसा केंद्रीय रेलवे मंत्री का बेटा, पुलिस ने दर्ज की FIR, जानिए क्या है मामला

रेलवे और जल शक्ति मंत्रालयों में राज्य मंत्री वी. सोमन्ना के बेटे के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक दंपति ने उन पर ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

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रेलवे और जल शक्ति मंत्रालयों में राज्य मंत्री वी. सोमन्ना के बेटे के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक दंपति ने उन पर ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के 37वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) के निर्देश पर अरुण सोमन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
एफआईआर में दो और लोगों - दासरहल्ली निवासी जीवन कुमार और हेब्बल निवासी प्रमोद राव - के भी नाम हैं।

पुलिस ने इस धाराओं में दर्ज किया केस

संजय नगर थाने में दर्ज एफआईआर में केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 34, 504, 387, 420, 477ए, 323, 327 और 354डी के तहत मामला दर्ज किया गया है। बेंगलुरु के संजयनगर इलाके की रहने वाली त्रुप्ति ने आरोप लगाया है कि अरुण सोमन्ना ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में फर्जीवाड़ा किया और उसे तथा उसके पति माधवराज को जान से मारने की धमकी दी।

जानिए क्या है पूरा मामला

एफआईआर में कहा गया है कि त्रुप्ति और माधवराज 23 साल से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हैं। साल 2013 में एक सरकार समारोह के दौरान माधवराज को अरुण सोमन्ना से मिलवाया गया। कंपनी ने वर्ष 2017 में अरुण सोमन्ना की बेटी की बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज की। शिकायत में कहा गया है कि बाद में अरुण और माधवराज ने मिलकर पार्टनरशिप के तहत एक कंपनी शुरू की। आरोप है कि जब कंपनी को घाटा हुआ तो अरुण ने माधवराज को इसकी सूचना नहीं दी। उसे जबरन कंपनी से निकाल दिया गया और नये पार्टनर रखे गए। त्रुप्ति और उसके परिवार को धमकी दी गई।

परिवार को दी धमकी, कमरे में बंद कर किया प्रताड़ित

शिकायतकर्ता ने दावा किया है उसके परिवार को गुंडे धमकाने लगे और उसके पति को एक अंधेरे कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया गया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।

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