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‘बंगाल में दंगा भड़काना चाहती हैं CM ममता’, अभिनेता से नेता बने मिथुन ने फिर बोला बड़ा हमला

नेता से अभिनेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर फिर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बंगाल में चल रहे SIR कैंपों में दंगे भड़काना चाहती हैं। पढ़ें पूरी खबर...

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मिथुन चक्रवर्ती ने साधा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना। (फोटो- ANI)

अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती लगातार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। विधानसभा चुनाव से पहले से उन्होंने एकबार फिर ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। मिथुन ने कहा कि राज्य की सीएम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) सुनवाई कैंपों में गड़बड़ी पैदा करके दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है।

सत्ताधारी पार्टी गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रही

नबद्वीप में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मिथुन ने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी पैदा करना चाहती है। मुख्यमंत्री SIR सुनवाई कैंपों में गड़बड़ी पैदा करके दंगे भड़काना चाहती हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सीएम बनर्जी हर वह हथकंडा अपना रही हैं, जिससे वह आगामी विधानसभा चुनाव जीत सकें, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे।

खेला होबे कहकर तनाव बढ़ाना चाहती हैं ममता

मिथुन चक्रवर्ती ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार "खेला होबे" ​​कहकर परेशानी खड़ी कर रही हैं, लेकिन बीजेपी ऐसी चालों का सहारा नहीं लेगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे भी खेल खेलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों में हिंसा की आशंका है।

इस चुनाव में अकेले खेल नहीं पाएगी TMC

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तृणमूल कांग्रेस को "चुनाव के खेल में अकेले खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बीजेपी भी खेल में हिस्सा लेगी।" इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारियों को राज्य में चल रहे मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में 'लॉजिकल विसंगतियों' श्रेणी में आने वाले मतदाताओं के नाम प्रदर्शित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया।

ECI ने CEO को दिया निर्देश

ECI ने पश्चिम बंगाल के CEO को निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 'लॉजिकल विसंगतियों' श्रेणी और 'अनमैप्ड' श्रेणी के व्यक्तियों के नाम ग्राम पंचायत भवनों, हर तालुका के सार्वजनिक स्थानों और हर तालुका (उप-मंडल) के ब्लॉक कार्यालयों, साथ ही शहरी क्षेत्रों के शहरों में वार्ड कार्यालयों में 24 जनवरी तक प्रदर्शित किए जाएं।

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