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internet Shutdown In Rajasthan : मोबाइल ऑपरेटरों के राष्ट्रीय संगठन ने इंटरनेट बंदी पर जताई आपत्ति, कानून और कोर्ट आदेश की दिलाई याद

सीओएआइ के चेयरमैन ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य को पत्र लिखकर न केवल आपत्ति जताई, बल्कि हाईकोर्ट के उस आदेश की भी याद दिला दी, जिसमें सरकार ने स्पष्ट किया था कि भविष्य में परीक्षा के नाम पर इंटरनेट बंद नहीं करेंगे।

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COAI objected to internet shutdown in Rajasthan

COAI objected to internet shutdown in Rajasthan

मोबाइल ऑपरेटरों के राष्ट्रीय संगठन सेल्यूलर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया (सीओएआइ) ने राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा के नाम पर इंटरनेट बंदी को लेकर कड़ी आपत्ति जता दी है। सीओएआइ के चेयरमैन ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य को पत्र लिखकर न केवल आपत्ति जताई, बल्कि हाईकोर्ट के उस आदेश की भी याद दिला दी, जिसमें सरकार ने स्पष्ट किया था कि भविष्य में परीक्षा के नाम पर इंटरनेट बंद नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि दूरसंचार सेवा को आवश्यक सेवा और रखरखाव अधिनियम, 1981 के तहत आवश्यक सेवा के रूप में अंकित किया गया है। जब तक प्रदेश में सार्वजनिक आपातकाल और सुरक्षा प्रभावित नहीं होती, तब तक दूरसंचार सेवा को बार—बार निलंबित करना सही नहीं है। सीओएआई के डायरेक्टर जनरल ले. जनरल डॉ. एसपी कोचर ने अपेक्षा की है कि जब तक सार्वजनिक आपात और सुरक्षा की स्थिति नहीं हो, तब तक इंटरनेट शटडाउन न हो।

जिम्मेदारी दिलाई याद: इंटरनेट बंदी की बजाय अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाने चाहिए थे। परीक्षा के दौरान मोबाइल ले जाना और उपयोग वर्जित है, उस पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण करना चाहिए था।

एक्सपर्ट कमेंट...
आवश्यक सेवा में शामिल इंटरनेट-
- दूरसंचार सेवा को आवश्यक सेवा में शामिल किया गया है। परीक्षा के कारण इंटरनेट सेवा को निलंबित करने से निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैंकिंग लेनदेन, चिकित्सा सहायता, टिकट बुकिंग, ऑनलाइन शिक्षा सहित अन्य गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। कोविड के कारण अधिकांश लोग इंटरनेट का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इंटरनेट सेवाओं का बार-बार निलंबन तब तक नहीं किया चाहिए, जब तक कि सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हो रही हो। नकल रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन को सख्ती दिखाने पर जोर देना जरूरी है।
ले. जनरल डॉ. एस.पी. कोचर, (डायरेक्टर जनरल, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया)