
Court issues notice to Anil Deshmukh in money laundering case
नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल, मुंबई की एक अदालत ने अनिल देशमुख के खिलाफ नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 16 नवंबर तक पेश होना का आदेश दिया है। बता दें कि पूछताछ के लिए पेश न होने पर ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री को नोटिस जारी किया है।
ई़़डी का आरोप जांच में सहयोग नहीं कर रहे देशमुख
बता दें कि ईडी लगातार अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में सहयोग न करने का आरोप लगा रही है। ईडी का कहना है कि अनिल देशमुख को जून से चार बार तलब किया गया, लेकिन वह ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। इसके चलते ईडी ने अब अदालत का रुख किया है। ED ने कहा था कि देशमुख को जून से चार अलग-अलग मौकों पर तलब किया गया था, लेकिन वह विभिन्न आधारों का हवाला देते हुए पेश होने में विफल रहे।
ED के समन के खिलाफ हाई कोर्ट का किया था रुख
कई समन जारी होने के बाद भी अनिल देशमुख अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हो पाए हैं। हालांकि उनके वकीलों ने इस सिलसिले में ED दफ्तर पहुंचकर उनके पेश न होने के कारण बताए हैं। अनिल देशमुख ने ईडी द्वारा जारी समन के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट का भी रुख किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी ने अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और पीएस संजीव पलांडे को गिरफ्तार किया है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोपी की जांच चल रही है। दरअसल, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने बताया था कि उन्हें गृहमंत्री अनिल देशमुख द्वारा सचिन वाजे को मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था।
Published on:
01 Oct 2021 10:36 pm
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