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अरविंद केजरीवाल के बाद AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की होगी गिरफ्तारी, ED ने मांगा वारंट, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा है मामला

Delhi Waqf Board Money Laundering Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर अदालत ने मामले को 18 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जस्टिस राकेश सयाल ने बताया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ओपन-एंडेड और गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए मिला है।
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नई दिल्ली

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Akash Sharma

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Updated: 11 Apr 2024, 11:41 AM IST

After Arvind Kejriwal, MLA Amanatullah Khan may be arrested

अरविंद केजरीवाल के बाद विधायक अमानतुल्लाह खान की हो सकती है गिरफ्तारी

Delhi Waqf Board Money Laundering Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करना चाहती है। ED ने मामले को लेकर दिल्ली कोर्ट का रुख किया है और आप MLA के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की मांग की है। मामले को लेकर अदालत ने मामले को 18 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है, क्योंकि ED ने अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेज दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जस्टिस राकेश सयाल ने बताया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ओपन-एंडेड और गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए मिला है। SPP नियम के अनुसार ED के लिए जांच और पंजीकृत किया जा रहा है, क्योंकि आवेदन के समर्थन में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा गया है। अनुरोध किया गया है कि विचार के लिए 18 अप्रैल 2024 रखें ।

ED ने 4 लोगों के खिलाफ फाइल की चार्जशीट

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मामले में ओखला विधायक के साथ उनके तीन कथित सहयोगियों सहित चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। दिल्ली की एक अदालत ने ईडी की ओर से दायर एक आवेदन पर अमानतुल्ला खान को 20 अप्रैल को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया। एजेंसी ने आवेदन में दावा किया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अवैध भर्ती से संबंधित धन शोधन मामले में AAP विधायक कथित रूप से एजेंसी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं।

क्या है दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला

ED ने 2016 में दर्ज केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI ) मामले के आधार पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की। इसके बाद CBI ने दावा किया था कि AAP विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से अपराध की आय के रूप में नकदी अर्जित की थी। साथ ही उन पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अवैध तरीके से पट्टे पर देने का भी आरोप था।

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